इटावा में गिल्ली-डंडा विवाद में चाकू से हमला करने वाले को 5 साल की सजा, 11 हजार रुपये जुर्माना
इटावा (उत्तर प्रदेश)। शहर के गाड़ीपुरा मोहल्ले में वर्ष 2019 में गिल्ली-डंडा खेलने के दौरान हुए विवाद में एक किशोर पर चाकू से जानलेवा हमला करने के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इसके अतिरिक्त घटना में प्रयुक्त चाकू की बरामदगी के आधार पर आर्म्स एक्ट के मामले में एक वर्ष के कारावास और एक हजार रुपये के जुर्माने की भी सजा सुनाई गई है।
खेल के दौरान विवाद के बाद किया था हमला
अभियोजन के अनुसार, 23 अगस्त 2019 को गाड़ीपुरा निवासी आफताब का मोहल्ले के ही 16 वर्षीय हसन से गिल्ली-डंडा खेलने के दौरान विवाद हो गया था। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर आफताब ने हसन पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल घायल किशोर को अस्पताल पहुंचाया।
पुलिस ने चाकू बरामद कर दर्ज किया मामला
घटना के बाद घायल के पिता की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना के दौरान पुलिस ने घटना में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया, जिसके आधार पर आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई।
अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर सुनाई सजा
मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे-1) की अदालत में हुई। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी आफताब को दोषी ठहराते हुए जानलेवा हमले के मामले में पांच वर्ष के कारावास व 10 हजार रुपये के जुर्माने तथा आर्म्स एक्ट के मामले में एक वर्ष के कारावास व एक हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
यह भी पढ़े: बेलगावी में RSS की अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक शुरू, शाखा विस्तार और शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों पर मंथन