केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने उत्तरी रेलवे के पूर्

उत्तरी रेलवे के पूर्व अधिकारी पर 4.87 करोड़ की आय से अधिक संपत्ति का केस, पत्नी भी आरोपी

Ex-Railway Officer Faces ₹4.87 Crore DA Case

नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने उत्तरी रेलवे के पूर्व वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता साकेत चंद श्रीवास्तव और उनकी पत्नी सौम्या श्रीवास्तव के खिलाफ कथित आय से अधिक संपत्ति के मामले में एफआईआर दर्ज की है। दोनों पर आपराधिक कदाचार और ज्ञात आय के स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है।

4.87 करोड़ रुपये की संपत्ति का आरोप

CBI की भ्रष्टाचार विरोधी शाखा-I, नई दिल्ली ने 19 अगस्त, 2026 को यह मामला दर्ज किया। जांच 1 अप्रैल, 2021 से 6 अप्रैल, 2025 तक की अवधि से संबंधित है। एफआईआर के अनुसार, साकेत चंद श्रीवास्तव ने जांच अवधि के दौरान अपने और अपनी पत्नी के नाम पर कुल 4,87,06,993 रुपये की ऐसी संपत्ति अर्जित की, जो उनकी ज्ञात कानूनी आय के स्रोतों से काफी अधिक थी।

चार साल में संपत्ति 1.49 करोड़ से बढ़कर 7.56 करोड़ हुई

CBI के मुताबिक, जांच अवधि की शुरुआत में श्रीवास्तव और उनकी पत्नी की कुल संपत्ति 1,49,48,591 रुपये थी। 6 अप्रैल, 2025 तक यह बढ़कर 7,56,36,314 रुपये हो गई। इस अवधि में दोनों की कुल आय 1,80,03,244 रुपये बताई गई है, जबकि कुल खर्च 60,22,514 रुपये रहा।

6.06 करोड़ रुपये की अनुपातहीन संपत्ति का आकलन

एफआईआर के मुताबिक, जांच के दौरान अनुपातहीन संपत्ति का आकलन 6,06,87,723 रुपये किया गया। इसमें 1,19,80,730 रुपये की संभावित बचत को ध्यान में रखने के बाद कथित तौर पर अवैध रूप से अर्जित संपत्ति 4,87,06,993 रुपये आंकी गई। CBI के अनुसार, यह राशि कुल अनुपातहीन संपत्ति का 220.50 प्रतिशत है।

पहले से भी CBI जांच के दायरे में थे अधिकारी

CBI ने बताया कि साकेत चंद श्रीवास्तव पहले से ही 6 अप्रैल, 2025 को दर्ज एक अन्य मामले में जांच के दायरे में थे। उनके आवासीय और कार्यालय परिसरों की तलाशी के दौरान जांच एजेंसी ने कथित तौर पर नकदी, सोने और चांदी के आभूषणों के अलावा संपत्ति, आय और खर्च से जुड़े दस्तावेज बरामद किए थे।

पत्नी पर भी सहयोग करने का आरोप

एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि सौम्या श्रीवास्तव ने कथित तौर पर अपने पति को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने में मदद की। CBI ने साकेत चंद श्रीवास्तव के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) के साथ धारा 13(1)(ख) के तहत मामला दर्ज किया है। वहीं, उनकी पत्नी के खिलाफ धारा 12 के साथ धारा 13(2) और धारा 13(1)(ख) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

(एएनआई)

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