पुणे में दही हांडी और गणेशोत्सव से पहले पुणे पुलिस

गणेशोत्सव 2026 को लेकर फडणवीस ने दिए सुरक्षा और ध्वनि नियंत्रण के निर्देश

दही हांडी-गणेशोत्सव में ध्वनि प्रदूषण पर सख्ती (ANI Photo)

पुणे: पुणे नगर पुलिस ने आगामी त्योहारों (दही हांडी और गणेशोत्सव) के मद्देनजर प्लाज्मा साउंड सिस्टम और प्रेशर मिड पर पूर्ण प्रतिबंध की घोषणा की है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि उल्लंघन करने वालों के साउंड उपकरण जब्त कर लिए जाएंगे और ध्वनि प्रदूषण नियमों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुणे नगर पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने बताया कि गणेशोत्सव और दही हांडी के उत्सवों से पहले ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई तेज करते हुए हाल ही में ईद के जुलूसों के दौरान छह उच्च-डेसिबल साउंड सिस्टम जब्त किए गए।

गणेश जुलूसों में 4 बेस + 4 टॉप स्पीकर की अनुमति पर विचार

पुलिस राजनीतिक नेताओं, दही हांडी आयोजकों और विभिन्न गणेश मंडलों से परामर्श के बाद जुलूसों के दौरान अधिकतम "4 बेस + 4 टॉप" स्पीकर की अनुमति देने के प्रस्ताव पर भी विचार कर रही है। हालांकि पुलिस जुलूसों के दौरान उपयोग किए जाने वाले साउंड सिस्टम पर उचित सीमाएं लगाने के लिए तैयार है। अधिकारियों ने कहा कि अनियंत्रित शोर उत्पन्न करने वाले अनधिकृत उच्च-डेसिबल उपकरणों के प्रति कोई नरमी नहीं बरती जाएगी।

अनधिकृत हाई-डेसीबल साउंड सिस्टम पर सख्ती

पुणे शहर के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने कहा, इस बात पर 100 प्रतिशत आपसी सहमति बन गई है कि किसी भी प्रकार के प्लाज्मा और प्रेशर मिड, जिनसे अनियंत्रित शोर उत्पन्न होता है, लेकिन पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन्होंने आगे कहा, सभी गणेश मंडलों ने स्वैच्छिक अनुपालन का आश्वासन दिया है। अगर कहीं भी इसका उल्लंघन पाया जाता है, तो ध्वनि प्रदूषण नियमों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी और ध्वनि प्रणाली जब्त कर ली जाएगी। हाल ही में हुए सार्वजनिक जुलूसों के दौरान पुणे पुलिस ने लगभग 1,000 ध्वनि स्तर निगरानी जांच कीं और निर्धारित डेसिबल सीमा का उल्लंघन करने वाले 148 ध्वनि उपकरणों के खिलाफ मामले दर्ज किए।

4 बेस-4 टॉप स्पीकर की मांग पर विचार

आगामी त्योहारों के लिए प्रस्तावित सीमाओं के बारे में बात करते हुए कुमार ने कहा, अधिकांश लोगों ने जुलूसों के लिए 4 बेस और 4 टॉप की ऊपरी सीमा का अनुरोध किया है। हम इस मांग पर विचार कर रहे हैं और जल्द ही निर्णय लेंगे। हालांकि, हमारा मुख्य उद्देश्य स्पष्ट है: हितधारकों के साथ एक मध्य मार्ग खोजना ताकि नागरिकों को ध्वनि प्रदूषण के कारण कोई असुविधा न हो। पुलिस बल नियमों को लागू करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आयुक्त ने यह भी स्पष्ट किया कि पुलिस के प्रवर्तन निर्णय कानूनी ढांचे पर आधारित हैं और किसी व्यक्ति विशेष के निर्देश पर नहीं लिए जाते हैं।

ध्वनि नियमों के उल्लंघन पर सख्ती

कोई भी निर्णय व्यक्तिगत निर्णय पर आधारित नहीं होता। लोगों को अपने मन से यह भ्रम पूरी तरह दूर कर लेना चाहिए। पुलिस नियमों और विनियमों को लागू करने के लिए सभी संबंधित पक्षों से चर्चा करती है, लेकिन पुलिस बल की दिशा का निर्धारण कोई एक व्यक्ति नहीं करता, कमिश्नर अमितेश कुमार ने जोर दिया। पुणे पुलिस ने कहा कि त्योहारों के दौरान ध्वनि नियंत्रण दल सक्रिय रहेंगे और निर्धारित ध्वनि सीमा का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रवर्तन कार्रवाई की जाएगी, ताकि नागरिकों को असुविधा न हो और पारंपरिक उत्सव सुचारू रूप से चलते रहें।

गणेशोत्सव 2026 की तैयारियों की CM फडणवीस ने की समीक्षा

इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को मुंबई के सह्याद्री गेस्ट हाउस में सार्वजनिक गणेशोत्सव 2026 के लिए कानून व्यवस्था की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की और प्रशासन, गणेश मंडलों और समन्वय समितियों को अनुशासित, सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण तरीके से उत्सव मनाने के लिए घनिष्ठ समन्वय में काम करने का निर्देश दिया। फडणवीस ने कहा कि गणेशोत्सव को अब 'राज्य उत्सव' का दर्जा दिया गया है, इसलिए इसकी परंपराओं और पवित्रता को बनाए रखना सामूहिक जिम्मेदारी है। 

लाउडस्पीकर और सुरक्षा नियमों के सख्त पालन के दिए निर्देश

उन्होंने अधिकारियों को अनुमति देने में तेजी लाने, गड्ढों से मुक्त और अच्छी तरह से रोशन विसर्जन मार्गों को सुनिश्चित करने, सुरक्षित प्रसाद वितरण के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) के नियमों का पालन करने और पटाखों और लाउडस्पीकरों से संबंधित नियमों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया। उन्होंने गणेश मंडलों, विशेष रूप से बड़ी मूर्तियों की स्थापना करने वालों से सुरक्षा व्यवस्थाओं का पुनः सत्यापन करने को कहा और अधिकारियों को प्लास्टर ऑफ पेरिस (पीओपी) की मूर्तियों के विसर्जन से होने वाले प्रदूषण को रोकने के उपायों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। 

(इनपुट: ANI)

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