लैंड पूलिंग के नये आदेश को लेकर किसान बोले - गोलमाल..किसान संघ की भी चेतावनी
Madhya Pradesh : भोपाल। भारतीय किसान संघ के विरोध के बाद सरकार ने बातचीत के बाद मध्य प्रदेश लैंड पूलिग कानून को वापस लेने की घोषणा कर दी। मंगलवार सुबह उज्जैन में किसानों ने जश्न भी मान लिया। लेकिन बुधवार को गजट नोटिफिकेशन के बाद किसान संघ ने सरकार पर वादे से मुकरने का आरोप लगाया। किसान संघ ने कहा, गोलमोल आदेश स्वीकार नहीं। किसानों को उलझाया तो दोबारा आंदोलन करेंगे। इसकी रणनीति तैयार की जा रही है।
सरकार को दो दिन का समय दिया गया। संशोधन को निरस्त किया जाए और बातचीत में जो वादे किये गए, उनको पूरा किया जाए। किसान संघ ने लिखित में कहा, कानून को खत्म करना है। नागरिक विकास एवं आवास विभाग द्वारा जारी आदेश पर प्रदेश अध्यक्ष कमल सिंह अंजाना ने गंभीर आपत्ति उठाई है। कहा, सरकार ने बातचीत में संघ ने लिखित में स्पष्ट किया था कि सिंहस्थ क्षेत्र में लैंड पुलिंग कानून समाप्त किया जाए।
उज्जैन क्षेत्र से नगर विकास योजना (टीडीएस-8, 9,10,11) के तहत आने वाले लैंड पूलिंग एक्ट का गजट नोटिफिकेशन रद्द किया जाए। सिंहस्थ पूर्व की तरह ही आयोजित किया जाए। इसके साथ, उज्जैन में किसानों पर दर्ज सभी मुगदमे वापस लिये जाएं। इसके साथ सिंहस्थ क्षेत्र में कोई भी स्थायी निर्माण नहीं किया जाए। अंजाना ने कहा, नए आदेश में नियम उलझाने वाले लग रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल की सरकार से जो बातचीत हुई थी, उसमें लैंड पुलिंग कानून रद्द होना था। इसका मतलब 8, 9,10, 11 को समाप्त करते हुए धारा 50 (1) को हटाआ जाना था, लेकिन संशोधन से ऐसा लग रहा है कि किसानों को उलझाया जा रहा है। इस स्थित में सरकार जमीन पर कब्जा कर सकती है।
टीएंडसीपी की धारा 50 औऱ 12 (क) किसानों को स्वीकार नहीं है। इससे प्रतीत होता है कि सरकार की मंशा लैंड पुलिंग कानून को पूरी तरह समाप्त करने की दिशा में साफ नहीं है। नए आदेश के बाद अब सरकार आधी जमीन का विकास कर लैटाने की जगह भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के तहत मुआवजा देकर उज्जैन नगर विकास स्कीम में आधारभूत संरचना विकसित करेगी।मुआवजा निर्धारण का अधिकार सरकार के पास रहेगा।
अस्थायी व्यवस्था के लिए सीमित मुआवजा किसानों से सहमति के आधार पर तय किया जाएगा। सिंहस्थ क्षेत्र में सड़क, बिजली, नाली जैसी संरचना का स्थायी अधिग्रहण होगा। इसके लिए दोगुना मुआवजा मिलेगा। मालूम हो गहन मंथन के बाद नागरिक प्रशासन विभाग के एसीएस संजय दुबे ने संशोधन आदेश जारी किया था। उज्जैन सिंहस्थ से पहले नया अधिनियम लाने की तैयारी है। इससे मेला क्षेत्र में अतिक्रण को रोका जाएगा। अभी मध्यभारत सिंहस्थ मेला कानून 1955 प्रभावी है। इसी के अधीन सिंहस्थ हो रहा है। आधारभूत संरचना विकसित होने के बाद मेला क्षेत्र में पक्के निर्माण को रोकने के लिए आर्थिक दंड का प्रावधान किया जाएगा। दंड के बारे में जल्द निर्णय लिया जाएगा।
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