आजमगढ़ में सहज जन सेवा केंद्र की आड़ में ठगी करने वाला संचालक गिरफ्तार, लैपटॉप और फर्जी दस्तावेज बरामद
आजमगढ़: मेहनाजपुर थाना क्षेत्र में सहज जन सेवा केंद्र की आड़ में ग्रामीणों के बैंक खातों से धोखाधड़ी कर रकम निकालने के मामले में साइबर सेल और मेहनाजपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से 15,630 रुपये नकद, 18 एटीएम/क्रेडिट कार्ड, 13 बैंक पासबुक, चार आधार कार्ड, लैपटॉप, माइक्रो एटीएम मशीन, बायोमैट्रिक मशीन, मोबाइल फोन समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए हैं।
साइबर सेल की तकनीकी जांच से हुआ खुलासा
पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी अनिल कुमार पुत्र सरभू राम, निवासी जमुनीपुर, थाना मेहनाजपुर, सहज जन सेवा केंद्र का संचालन करता था। उसके खिलाफ लोगों के बैंक खातों से धोखाधड़ी कर धनराशि निकालने के आरोप में मेहनाजपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। 20 सितंबर को साइबर सेल को आरोपी के खिलाफ शिकायत मिली थी। मामले की जांच के दौरान तकनीकी विश्लेषण के जरिए उसकी लोकेशन का पता लगाया गया।
तीन मोबाइल, लैपटॉप और फर्जी आधार कार्ड समेत कई सामान बरामद
इसके बाद साइबर सेल और मेहनाजपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी को उसके गांव जमुनीपुर की ओर आते समय पकड़ लिया। तलाशी के दौरान पुलिस ने तीन मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, दो माइक्रो एटीएम मशीन, एक बायोमैट्रिक मशीन, USB GPS रिसीवर, 18 एटीएम/क्रेडिट कार्ड, 13 बैंक पासबुक और चार आधार कार्ड बरामद किए। इसके अलावा ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत चाकीडीह की मुहर, मुहर लगे तीन हस्ताक्षरित सादे कागज तथा एक कूटरचित प्रमाण पत्र भी मिला।
ग्रामीणों के दस्तावेज और मुहर का दुरुपयोग कर खाते से पैसे उड़ाने का खुलासा
प्रारंभिक पूछताछ में पुलिस के मुताबिक आरोपी ने बताया कि सहज जन सेवा केंद्र के संचालन के दौरान वह ग्रामीणों की बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड और अन्य जरूरी दस्तावेज अपने पास रख लेता था। इसके बाद उनके बैंक खातों से धोखाधड़ीपूर्वक रकम ट्रांसफर या निकासी करता था। पुलिस के अनुसार ग्राम प्रधान की मुहर का दुरुपयोग कर कूटरचित प्रमाण पत्र तैयार करने और लोगों से धोखाधड़ी कर रकम हड़पने की बात भी सामने आई है। पुलिस बरामद इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और दस्तावेजों की तकनीकी एवं फॉरेंसिक जांच के साथ संबंधित बैंक खातों और लेन-देन की विस्तृत जांच कर रही है। बरामद मोटरसाइकिल के कागजात प्रस्तुत न कर पाने पर उसे धारा 207 एमवी एक्ट के तहत सीज कर दिया गया।
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