गोवा के मर्सेस स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अद

गोवा क्लब अग्निकांड: लूथरा भाइयों को जमानत, फिर भी जेल से नहीं मिल सकी रिहाई

Goa Club Fire Case: Luthra Brothers Get Bail but Remain in Custody

नई दिल्ली। गोवा के मर्सेस स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने बुधवार को क्लब में हुई आगजनी की कथित घटना के संबंध में आरोपी गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा को नियमित जमानत दे दी है। लूथरा भाई 'बिर्च बाय रोमियो लेन' (Birch by Romeo Lane) नाइट क्लब के सह-मालिक हैं, जहाँ 6 दिसंबर 2025 को लगी आग में 25 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे।

फर्जी NOC मामले में बढ़ी मुश्किलें

अदालत में आरोपियों का पक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता सुबोध कांतक ने रखा, जिन्हें अधिवक्ता वैभव सूरी और एसकेआरबी (SKRB) लॉ ऑफिस द्वारा निर्देश दिए गए थे। हालांकि, वे वर्तमान में जेल से रिहा नहीं होंगे क्योंकि मापुसा पुलिस ने सोमवार को अरपोरा स्थित इसी नाइट क्लब के मालिकों, सौरभ और गौरव लूथरा को अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) के कथित फर्जीवाड़े के मामले में हिरासत में ले लिया है।

तीसरे सह-मालिक अजय गुप्ता को पहले ही मिल चुकी है राहत

इससे पहले 24 मार्च को उत्तरी गोवा के मापुसा स्थित जिला अदालत ने मंगलवार को 'बिर्च बाय रोमियो लेन' नाइट क्लब के एक अन्य सह-मालिक अजय गुप्ता को जमानत दे दी थी। गुप्ता को तीन महीने से अधिक समय पहले नई दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। उनके वकील रोहन देसाई ने उनकी जमानत की पुष्टि की है।

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