गोंडा में कम ब्याज पर लोन दिलाने के नाम पर 3.24 ला

गोंडा में फर्जी फाइनेंस कंपनी बनाकर 3.24 लाख की ठगी, वांछित आरोपी मुराद अली गिरफ्तार

Gonda Fake Finance Company Fraud: Wanted Accused Arrested for Rs 3.24 Lakh Scam

गोंडा (उत्तर प्रदेश)। कम ब्याज पर लोन दिलाने का झांसा देकर फर्जी फाइनेंस कंपनी के नाम पर लाखों रुपये की ठगी करने के मामले में कौड़िया पुलिस ने वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर साथियों के साथ मिलकर यूके फिन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड नाम से फर्जी कंपनी बनाकर फाइल चार्ज और बीमा के नाम पर रकम वसूलने का आरोप है।

फर्जी कंपनी का एजेंट बनाकर 25 लोगों से वसूले 3.24 लाख रुपये

पुलिस के मुताबिक, थाना कौड़िया क्षेत्र के ग्राम भैरमपुर निवासी राहुल कुमार मिश्र की वर्ष 2023 में बनगाई कौड़िया रेलवे स्टेशन पर मुराद अली से मुलाकात हुई थी। मुराद ने खुद को कंपनी का संचालक बताते हुए कम ब्याज पर लोन दिलाने का भरोसा दिया और राहुल को एजेंट बनाने की बात कही। इसके बाद राहुल ने परिचितों से संपर्क कर करीब 25 लोगों से 4,500 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से कुल 1,12,500 रुपये फाइल चार्ज तथा 12 लोगों से बीमा के नाम पर 17,700 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से कुल 2,12,400 रुपये एकत्र किए। इस तरह कुल 3,24,900 रुपये जमा किए गए।

फर्जी दस्तावेज देकर की ठगी

आरोप है कि इसमें से 86 हजार रुपये मुराद अली के यूनियन बैंक खाते में ऑनलाइन जमा किए गए, जबकि शेष 2,38,900 रुपये 29 सितंबर 2023 को ग्राम भैरमपुर में आयोजित कंपनी की बैठक में उसके साथियों अरमान और शिफा को दिए गए। रकम लेने के बाद लोगों को फर्जी दस्तावेज दिए गए, लेकिन किसी को लोन नहीं मिला और न ही रकम वापस की गई। रुपये मांगने पर धमकी देने का भी आरोप है।

फर्जी ज्वाइनिंग लेटर और पहचान पत्र देकर बनाया था एजेंट

पुलिस के अनुसार, पूछताछ में मुराद अली ने अपने साथी अरमान उर्फ आसिफ निवासी जलालपुर, मेरठ और शिफा के साथ मिलकर फर्जी कंपनी के नाम पर ठगी करने की बात बताई। आरोपियों ने लोगों को फर्जी ज्वाइनिंग लेटर, पहचान पत्र और ऑफर लेटर देकर एजेंट बनाया था।

कर्नलगंज तहसील के पास से वांछित आरोपी गिरफ्तार

कौड़िया पुलिस ने 29 अक्टूबर 2026 को वांछित आरोपी मुराद अली पुत्र वली मोहम्मद निवासी जनपद हापुड़, हाल पता मुरादाबाद को कर्नलगंज तहसील के पास से गिरफ्तार किया। उसके विरुद्ध थाना कौड़िया में मु0अ0सं0 224/2024 के तहत धारा 419, 420, 467, 468, 471, 504, 506 एवं 120बी आईपीसी में मुकदमा दर्ज है। पुलिस ने विधिक कार्रवाई के बाद उसे न्यायालय रवाना कर दिया।गिरफ्तारी करने वाली टीम में उपनिरीक्षक गोलू कुमार तिवारी, हेड कांस्टेबल कमलेश यादव और हेड कांस्टेबल बलविंदर सिंह शामिल रहे।

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