गोंडा में नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने और दुराचार के मामले में वांछित आरोपी गिरफ्तार
गोंडा (उत्तर प्रदेश)। जनपद के थाना कोतवाली देहात पुलिस ने नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर ले जाने और दुराचार के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान राजमन पुत्र रजितराम निवासी ग्राम जौकाही बनघुसरा, थाना कोतवाली देहात, जनपद गोंडा के रूप में हुई है। पुलिस ने आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी कर अभियुक्त को न्यायालय रवाना कर दिया।
14 वर्षीय ननद को साथ ले जाने का आरोप
पुलिस के अनुसार, 18 जून 2026 को वादिनी ने थाना कोतवाली देहात में तहरीर देकर बताया था कि उसकी लगभग 14 वर्षीय ननद को राजमन अपने साथ लेकर चला गया है। वादिनी ने यह भी बताया कि अभियुक्त पहले से विवाहित है। परिजनों ने अभियुक्त के घर पहुंचकर जानकारी करने का प्रयास किया, लेकिन वहां ताला लगा मिला। तहरीर के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की थी।
मुखबिर की सूचना पर हुई गिरफ्तारी
अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए कोतवाली देहात पुलिस की टीम संभावित स्थानों पर लगातार तलाश कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि मुकदमे में वांछित अभियुक्त बनघुसरा-तरबगंज मार्ग पर किसी साधन से कहीं जाने की फिराक में है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मुखबिर की निशानदेही पर संदिग्ध व्यक्ति को घेरकर हिरासत में ले लिया। पूछताछ के दौरान उसने अपना नाम राजमन पुत्र रजितराम बताया।
पॉक्सो एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज
पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई करते हुए उसे न्यायालय भेज दिया। इस कार्रवाई में उपनिरीक्षक विनय कुमार सिंह, कांस्टेबल राधेश्याम और कांस्टेबल मो. इस्लाम अंसारी शामिल रहे।पुलिस के मुताबिक, इस मामले में थाना कोतवाली देहात में मुकदमा अपराध संख्या 595/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2), 87, 64(2) तथा पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत है।
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