दिल्ली-NCR में 4 से 6 नवंबर तक ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति, तय समय पर ही फोड़ सकेंगे पटाखे
नई दिल्ली। नॉर्थ दिल्ली की डिप्टी कमिश्नर ऑफ़ पुलिस (DCP), निहारिका भट्ट ने सोमवार को दिवाली के दौरान ग्रीन पटाखों की बिक्री और फोड़ने पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बारे में बताया, जिसमें कहा गया कि देश की राजधानी में सिर्फ़ QR कोड वाले सर्टिफाइड ग्रीन पटाखे ही इस्तेमाल किए जा सकेंगे। ANI से बात करते हुए, भट्ट ने कहा कि पटाखों के डिब्बों पर QR कोड होने से खरीदार उनके सर्टिफिकेशन और बैच नंबर को वेरिफाई कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि ग्रीन पटाखों की बिक्री की इजाज़त सिर्फ़ 4, 5 और 6 नवंबर को होगी।
बेचने का समय सिर्फ़ 4, 5 और 6 नवंबर
"दिवाली के दौरान पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी की हैं। इसमें सिर्फ़ ग्रीन पटाखे चलाने की इजाज़त है, और उनमें भी सिर्फ़ सर्टिफाइड ग्रीन पटाखे। बॉक्स पर एक QR कोड होना चाहिए ताकि आप सर्टिफ़िकेशन और बैच नंबर देख सकें। इसके अलावा, बेचने का समय सिर्फ़ 4, 5 और 6 नवंबर के लिए तय किया गया है। ग्रीन पटाखे सिर्फ़ इन्हीं दिनों बेचे जा सकेंगे। इन्हें सिर्फ़ 7 और 8 नवंबर को फोड़ने की इजाज़त है, और उसमें भी सुबह 6:00 बजे से 7:00 बजे तक और रात 8:00 बजे से 10:00 बजे तक का समय तय किया गया है। सिर्फ़ इन्हीं दिनों और इन्हीं समय पर ग्रीन पटाखे जलाने की इजाज़त है," उन्होंने कहा।
सर्टिफाइड ग्रीन पटाखे बनाने, बेचने और फोड़ने की इजाज़त
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिवाली से पहले कुछ समय के लिए दिल्ली-NCR में सर्टिफाइड ग्रीन पटाखे बनाने, बेचने और फोड़ने की इजाज़त दे दी। कोर्ट ने 4 से 6 नवंबर तक पटाखों की बिक्री और 7 और 8 नवंबर को सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे के बीच पटाखे फोड़ने की इजाज़त दी। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि 9 नवंबर, 2026 से पटाखों पर पूरी तरह से बैन फिर से लगाया जाए। इस बीच, भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेशनल स्पोक्सपर्सन और दिल्ली के पूर्व MLA RP सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि पिछले सालों में दिवाली के दौरान पॉल्यूशन लेवल कुछ समय के लिए रिकॉर्ड किए गए लेवल से कम था।
'ग्रीन क्रैकर्स' की इजाज़त देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत
सिंह ने ANI को बताया, "अगर आप पिछले सालों में इसी समय को देखें, तो दिवाली पर पॉल्यूशन लेवल काफी समय के लिए रिकॉर्ड किए गए लेवल से कम था। इसलिए, पटाखे पॉल्यूशन का कारण नहीं थे। हम 'ग्रीन क्रैकर्स' की इजाज़त देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं; इससे लोगों को त्योहार मनाने का मौका मिलेगा।" दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने भी दिवाली के दौरान कुछ समय के लिए ग्रीन क्रैकर्स की इजाज़त देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और लोगों से पर्यावरण की रक्षा करते हुए ज़िम्मेदारी से त्योहार मनाने की अपील की। दिल्ली के लोगों को बधाई देते हुए, सूद ने उनसे कोर्ट के निर्देशों का पालन करने की अपील की और कहा कि सरकार चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ जश्न और दूसरी एक्टिविटीज़ भी जारी रहें।
कार्यक्रमों को भी सामान्य रूप से जारी रखने के निर्देश
उन्होंने कहा, "हमारी सरकार हमेशा चाहती थी कि पर्यावरण की रक्षा के साथ-साथ, बाकी सभी भावनाओं और कार्यक्रमों को भी सामान्य रूप से जारी रहने दिया जाए, दिल्ली के नागरिकों के तौर पर यह हमारी भी ज़िम्मेदारी है कि हम यह पक्का करें कि हर कोई सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के अनुसार ज़िम्मेदारी से दिवाली मनाए।"
(इनपुटः ANI)
यह भी पढ़ेंः इटावा में खेत पर फसल देखने गए 23 वर्षीय युवक को जहरीले सांप ने डसा, हालत गंभीर