मुखर्जी नगर में छात्राओं से छेड़छाड़, कार में खींचने की कोशिश का आरोप
नयी दिल्ली: उत्तर पश्चिमी दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में कार सवार लोगों के एक समूह ने हिंदू कॉलेज की एक छात्रा और उसकी सहेली के साथ कथित रूप से छेड़छाड़ की और उन्हें अपनी गाड़ी में खींचने की कोशिश की। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि इस बाबत संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है और कार का भी पता लगा लिया गया है। पुलिस ने बताया कि यह घटना बुधवार रात करीब साढ़े नौ बजे मुखर्जी नगर में हकीकत पार्क के पास हुई।
छात्रा ने वीडियो में सुनाई पूरी घटना
सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में स्नातकोत्तर की प्रथम वर्ष की छात्रा ने कहा कि वह और उसकी सहेली पैदल जा रही थीं, तभी एक सफेद कार उनके पास आई और अंदर बैठे लोगों ने उन पर कथित तौर पर फब्तियां कसीं। पीड़िता ने दावा किया कि जब उन्होंने विरोध किया, तो व्यक्तियों ने उनके साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार किया और बाद में उनका पीछा किया।
कार में खींचने की कोशिश का आरोप
छात्रा ने आरोप लगाया कि जब वह और उसकी सहेली घटना की वीडियो बनाने के लिए रुकीं, तो वे लोग भी रुके और उन्हें कार में खींचने का प्रयास किया। उसने दावा किया कि जब उसकी सहेली ने वाहन की रिकॉर्डिंग शुरू की तो वे लोग भाग गए। छात्रा ने यह भी आरोप लगाया कि उसने और उसकी सहेली ने शिकायत दर्ज कराने के लिए लगभग चार घंटे तक तीन अलग-अलग थानों के चक्कर लगाए और दावा किया कि उन्हें शुरू में बताया गया था कि घटना संबंधित थानों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है और बाद में उनकी शिकायत दर्ज हुई। पुलिस ने कहा कि वे छात्रा के इस आरोप की भी जांच कर रहे हैं कि मामला दर्ज होने से पहले उसने कई थानों के चक्कर लगाए।
कार चालक की पहचान नमन के रूप में
पुलिस ने बताया कि कार चालक की पहचान नमन के तौर पर हुई है जो दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र है और घटना के वक्त उसके साथ दो-तीन अन्य लोग भी शामिल थे। उत्तर पश्चिम दिल्ली की पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) आकांक्षा यादव ने कहा कि कल रात दो लड़कियां सड़क पर जा रही थीं, तभी एक एसयूवी कार में सवार कुछ लड़कों ने लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की और उन पर फब्तियां कसीं।
शिकायत के आधार पर केस दर्ज
उन्होंने कहा कि पीड़िता की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने घटना में कथित तौर पर इस्तेमाल की गई कार का पता लगा लिया। पुलिस ने देर रात एक बयान में कहा कि कार को बरामद कर लिया गया है।
बीएनएस की तीन धाराओं में प्राथमिकी
पुलिस ने बताया कि मुखर्जी नगर थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं 78 (पीछा करना), 79 (शब्द, इशारा या किसी महिला की गरिमा का अपमान करने का इरादा) और 3 (5) (सामान्य इरादा) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस बीच, इलाके के निवासी अरविंद सिंह चौहान ने कहा कि घटना के बाद पुलिसकर्मी उनके यहां लगे सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर ले गए। उन्होंने कहा, 'इलाके में छेड़छाड़ की कोई घटना हुई थी, इसलिए कुछ पुलिस कर्मियों ने हमारे यहां के सीसीटीवी का डीवीआर ले लिया है। उन्होंने मुझसे कहा है कि उन्हें एक घटना के संबंध में सीसीटीवी फुटेज की जांच करनी है।' पुलिस ने कहा कि आगे की जांच जारी है।
ये भी पढ़ें: चकबंदी मामलों में किसानों को अनावश्यक परेशानी से बचाने के निर्देश, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई