इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बुधवार को उत्तर प्रदेश श

टीजीटी अंग्रेजी परीक्षा के विवादित सवालों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, यूपी शिक्षा चयन आयोग से मांगा जवाब

HC Strict on Controversial TGT English Questions

गौरव अरोरा, प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) [भारत]: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बुधवार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (यूपीएसएससी) से टीजीटी अंग्रेजी भर्ती परीक्षा में कथित तौर पर गलत प्रश्नों को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब मांगा।

तीन सप्ताह में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश

मामले की सुनवाई करते हुए, न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की एकल-न्यायाधीश पीठ ने आयोग को विवादित प्रश्नों के संबंध में अपने निर्णय को स्पष्ट करने के लिए तीन सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायालय के निर्देशानुसार, आयोग के सचिव और परीक्षा नियंत्रक सुनवाई के दौरान पीठ के समक्ष उपस्थित हुए।

शेष आठ सवालों पर भी जवाब देने को कहा

उच्च न्यायालय ने आयोग को शेष आठ विवादित प्रश्नों पर 17 अगस्त से पहले याचिकाकर्ताओं के वकील को अपना जवाब देने का भी निर्देश दिया, ताकि याचिकाकर्ता उन प्रश्नों पर भी विस्तृत आपत्तियां दर्ज कर सकें। यह याचिका आदित्य कुमार सिंह और 17 अन्य उम्मीदवारों द्वारा टीजीटी अंग्रेजी भर्ती परीक्षा में पूछे गए कुल 41 प्रश्नों को चुनौती देते हुए दायर की गई है।

1 सितंबर को होगी अगली सुनवाई

मामले की अगली सुनवाई 1 सितंबर, 2026 को होगी।

(एएनआई)

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