NH-168 पर भारी कमर्शियल वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध, सुबह 7 से रात 9 बजे तक रहेगा लागू
सिरोही (राजस्थान)। सिरोही-रेवदर-मंडार NH-168 पर भारी कमर्शियल वाहनों की आवाजाही पर जिला प्रशासन ने प्रतिबंध लगाया है। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट रोहिताश्व सिंह तोमर के आदेश के अनुसार यह प्रतिबंध प्रतिदिन सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक लागू रहेगा और आगामी आदेश तक जारी रहेगा।
प्रतिबंध के बावजूद सड़क पर लगी लंबी वाहनों की कतार, राहगीरों को हुई परेशानी
आदेश लागू होने के बाद भी आज सुबह इस मार्ग पर भारी वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिलीं। सड़क पर बड़ी संख्या में वाहन खड़े रहने से आम वाहन चालकों और राहगीरों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा।
NH-168 पर ट्रैफिक दबाव बढ़ने के बाद प्रशासन का बड़ा फैसला
टोल संग्रह समाप्त होने के बाद सिरोही-रेवदर-मंडार मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बढ़ने और ट्रैफिक दबाव को देखते हुए संयुक्त समिति की प्रतिवेदन रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। प्रशासन का कहना है कि प्रतिबंध का उद्देश्य यातायात व्यवस्था और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
मोटरयान अधिनियम के तहत लगाया प्रतिबंध, आगामी आदेश तक जारी रहेगा
जिला कलेक्टर ने मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 तथा राजस्थान मोटरयान नियम 1990 के नियम 8.1 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारी वाहनों के संचालन पर रोक लगाई है। सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक लागू प्रतिबंध के बीच सड़क पर वाहनों की कतार लगने से लोगों को परेशानी और दुविधा का सामना करना पड़ा।
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