हैदराबाद में शादी का झांसा देकर महिला के यौन शोषण का आरोप, पुलिस इंस्पेक्टर गिरफ्तार
हैदराबाद (तेलंगाना)। हैदराबाद में शादी का झांसा देकर महिला के साथ कथित धोखाधड़ी और यौन शोषण के मामले में एक पुलिस इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया गया है। सैदाबाद पुलिस के अनुसार, आरोपी बालास्वामी के खिलाफ 9 अक्टूबर को महिला की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता का आरोप है कि आरोपी ने वर्ष 2017 से शादी का भरोसा देकर कई वर्षों तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए रखे, जबकि बाद में उसे पता चला कि वह पहले से शादीशुदा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में चंचलगुडा जेल भेज दिया है। मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत जांच जारी है।
2016 में पुलिस स्टेशन में हुई थी पहली मुलाकात
FIR के अनुसार, महिला की बालास्वामी से मुलाकात दिसंबर 2016 में हुई थी। उस समय बालास्वामी चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन में एडमिनिस्ट्रेटिव सब-इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे। महिला एक कोर्ट ऑर्डर को लागू करवाने के सिलसिले में पुलिस स्टेशन गई थी, जहां दोनों की पहली मुलाकात हुई।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि इसके बाद बालास्वामी उससे अक्सर संपर्क करने लगे। जनवरी 2017 में उन्होंने महिला के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। महिला के मुताबिक, बालास्वामी ने भरोसा दिलाया था कि अपनी दिव्यांग बहन की शादी सहित निजी समस्याएं सुलझाने के बाद वह उससे शादी कर लेंगे।
शादी का वादा करके शारीरिक संबंध बनाने का आरोप
शिकायत के मुताबिक, मार्च 2017 में बालास्वामी महिला के घर गए और शादी का वादा करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। महिला ने आरोप लगाया कि इसके बाद भी बालास्वामी कई वर्षों तक उससे मिलते रहे और शादी का भरोसा देते हुए संबंध बनाए रखे।
FIR में महिला ने दावा किया कि बाद में उसे पता चला कि बालास्वामी पहले से शादीशुदा थे। शिकायत के अनुसार, बालास्वामी ने उसे बताया था कि वह अपनी पत्नी से अलग रह रहे हैं और तलाक की प्रक्रिया चल रही है।
पत्नी से अलग रहने और तलाक की प्रक्रिया का दिया था हवाला
महिला ने आरोप लगाया कि जब उसने बालास्वामी से बातचीत बंद कर दी, तो उन्होंने खुद को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी। इसके बाद शादी का दोबारा भरोसा मिलने पर महिला ने उनसे फिर संपर्क शुरू कर दिया।
शिकायत के अनुसार, मई 2021 में अपने पति की मौत के बाद भी बालास्वामी उसे शादी का भरोसा दिलाते रहे। महिला का आरोप है कि 2024 में उसे उनके रिश्तेदारों से पता चला कि बालास्वामी अपनी पत्नी और बच्चों को एक नए बने घर में रहने के लिए ले आए हैं।
शादी से इनकार करने और बदसलूकी का आरोप
FIR के मुताबिक, जब महिला ने बालास्वामी से उनकी पत्नी और बच्चों के साथ रहने को लेकर सवाल किया, तो उन्होंने कथित तौर पर उसके साथ बदसलूकी की। महिला ने आरोप लगाया कि बालास्वामी ने स्पष्ट कर दिया कि उनका उससे शादी करने का कोई इरादा नहीं है।
शिकायतकर्ता के अनुसार, इसके बाद बालास्वामी ने दोबारा उससे संपर्क किया और शादी का वादा दोहराते हुए रिश्ता जारी रखा। महिला ने आरोप लगाया कि जनवरी 2025 से बालास्वामी धीरे-धीरे उससे दूरी बनाने लगे, जिससे उसे काफी मानसिक परेशानी हुई।
मानसिक परेशानी के बाद मनोरोग विशेषज्ञ से कराया इलाज
महिला ने अपनी शिकायत में बताया कि बालास्वामी के व्यवहार और उनसे दूरी बढ़ने के कारण उसे गंभीर मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके लिए उसने मनोरोग विशेषज्ञ से इलाज भी कराया। पुलिस के अनुसार, महिला की शिकायत में लगाए गए आरोपों के आधार पर मामला दर्ज किया गया है। बालास्वामी की गिरफ्तारी के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मामले की जांच जारी है।
BNS की चार धाराओं के तहत मामला दर्ज
सैदाबाद पुलिस ने बालास्वामी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धाराओं 69, 81, 351(2) और 352 के तहत मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई 9 अक्टूबर को महिला की शिकायत मिलने के बाद की गई। फिलहाल, पुलिस मामले की जांच कर रही है। महिला की ओर से लगाए गए आरोपों के संबंध में आगे की जांच और कानूनी प्रक्रिया जारी है। (Source: ANI)
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