कर्नाटक खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने निरीक्षण

कर्नाटकः निरीक्षण के दौरान 1.38 करोड़ रुपये मूल्य के एक्सपायर्ड और गलत लेबल वाले खाद्य उत्पाद जब्त

Karnataka: Expired and mislabelled food products worth Rs 1.38 crore seized during inspection

बेंगलुरु (कर्नाटक)। कर्नाटक खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने बेंगलुरु में खाद्य भंडारण एवं आपूर्ति इकाइयों पर एक विशेष अभियान के दौरान 1.38 करोड़ रुपये मूल्य के एक्सपायर्ड और गलत लेबल वाले खाद्य उत्पाद तथा बिना लाइसेंस के भंडारित 4.02 लाख रुपये मूल्य की दवाएं जब्त की हैं। विभाग ने मंगलवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में यह जानकारी दी।

बिना आवश्यक लाइसेंस के दवाओं के भंडारण की जांच

यह निरीक्षण कर्नाटक के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री यू.टी. खादर के मार्गदर्शन में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और नियम, 2011 तथा औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 के तहत किए गए। विभाग ने बताया कि ये निरीक्षण बेंगलुरु में आयोजित एक पेप्टाइड पार्टी के संबंध में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किए गए। अभियान के दौरान, अधिकारियों ने ऑनलाइन और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से बेचे जाने वाले उत्पादों के अनिवार्य लेबलिंग, निर्माण और समाप्ति तिथि, शेल्फ लाइफ और अन्य खाद्य सुरक्षा मानकों की जांच की। उन्होंने बिना आवश्यक लाइसेंस के दवाओं के भंडारण की भी जांच की।

खाद्य उत्पाद पर गलत या अपर्याप्त लेबलिंग

देवनहल्ली स्थित एक खाद्य भंडारण इकाई में, अधिकारियों ने 14 लाख रुपये मूल्य के ऐसे खाद्य उत्पाद जब्त किए जिन पर गलत या अपर्याप्त लेबलिंग थी और 10 लाख रुपये मूल्य के एक्सपायर्ड खाद्य उत्पाद भी जब्त किए। बिना लाइसेंस के भंडारित 2.45 लाख रुपये मूल्य की दवाएं भी जब्त की गईं। अनेकल तालुक में एक अन्य भंडारण इकाई में, अधिकारियों ने गलत लेबल वाले 19 लाख रुपये मूल्य के खाद्य उत्पाद और 13 लाख रुपये मूल्य के एक्सपायर्ड खाद्य उत्पाद जब्त किए। बिना लाइसेंस के भंडारित 1.57 लाख रुपये मूल्य की दवाएं भी जब्त की गईं।

खाद्य व्यवसाय में भी एक्सपायर्ड खाद्य उत्पादों का पता लगाया

विभाग ने एचबीआर लेआउट स्थित एक खाद्य व्यवसाय में भी एक्सपायर्ड खाद्य उत्पादों का पता लगाया। शिकायत मिली थी कि विभिन्न ऑनलाइन डिलीवरी एजेंसियों से खरीदे गए किराने का सामान, दूध, सब्जियां, दही और अन्य खाद्य उत्पादों को एक्सपायरी के बाद दोबारा बेचा जा रहा था। निरीक्षण के दौरान, अधिकारियों को एक्सपायर्ड काजू बिस्कुट, रागी का आटा, चिकन पैटी, पनीर, बिस्कुट, मेवे, अंडे और मैदा मिले। जन स्वास्थ्य के हित में लगभग 10,000 रुपये मूल्य के एक्सपायर्ड खाद्य उत्पाद जब्त किए गए। लिंगराजपुरम स्थित एक अन्य प्रतिष्ठान में, अधिकारियों को पोषण उत्पाद, पेय पदार्थ, चॉकलेट, मिठाई, घी और मेवे व बीज सहित एक्सपायरी डेट के करीब और एक्सपायरी डेट वाले उत्पाद मिले।

होसकोटे स्थित प्रतिष्ठान में जांच जारी

विभाग के अनुसार, प्रतिष्ठान के मालिक ने बताया कि परिसर में लगभग 50 लाख रुपये मूल्य के खाद्य उत्पाद रखे हुए थे। इसके बाद परिसर को सील कर दिया गया। बेंगलुरु ग्रामीण जिले के होसकोटे स्थित एक अवैध भंडारगृह में, अधिकारियों ने 42 लाख रुपये मूल्य के एक्सपायरी डेट वाले खाद्य उत्पाद जब्त किए। अस्वच्छ परिस्थितियों और खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम तथा लागू नियमों के उल्लंघन के कारण प्रतिष्ठान को बंद कर दिया गया। विभाग ने बताया कि होसकोटे स्थित प्रतिष्ठान में जांच जारी है, जहां लगभग 1 करोड़ रुपये मूल्य के एक्सपायरी डेट वाले और गलत लेबल वाले उत्पाद मिलने का संदेह है।

आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई जारी

समेकित ज़ब्ती विवरण के अनुसार, गलत या अपर्याप्त लेबलिंग के कारण 33 लाख रुपये मूल्य के खाद्य उत्पाद जब्त किए गए, जबकि 1.05 करोड़ रुपये मूल्य के एक्सपायर्ड और एक्सपायरी के करीब के खाद्य उत्पाद जब्त किए गए। जब्त किए गए खाद्य उत्पादों का कुल मूल्य 1.38 करोड़ रुपये था, जबकि बिना लाइसेंस के भंडारित होने के कारण 4.02 लाख रुपये मूल्य की दवाएं जब्त की गईं, जिससे जब्त किए गए उत्पादों का कुल मूल्य 1.43 करोड़ रुपये हो गया। विभाग ने बताया कि आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई जारी है। (इनपुटः ANI)

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