औरंगाबाद में खेत में पानी पटवन के विवाद में हत्या

औरंगाबाद में हत्या के दोषी को आजीवन कारावास, कोर्ट ने सुनाई सजा

Life Imprisonment for Murder Convict in Aurangabad Case

औरंगाबाद (बिहार)। खेत में पानी पटवन के विवाद में हत्या के एक अभियुक्त को व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के प्रधान जिला जज राजीव रंजन कुमार ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक अजय कुमार ने बताया कि मुफ्फसिल थाना के एक कांड में सज़ा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए मुख्य अभियुक्त को आज सज़ा सुनाई है। 

कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद और जुर्माना

दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात न्यायालय ने अभियुक्त बेला गांव निवासी नवलाख यादव को भादंवि धारा 302 में आजीवन कारावास की सजा और पचास हजार रूपये जुर्माना लगाया है। वहीं आर्म्स एक्ट में पांच साल की सजा और पांच हजार रूपये जुर्माना लगाया है। 

पानी पटवन के विवाद में हुई थी हत्या

सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। बताया कि प्राथमिकी सूचक बेला गांव निवासी विशुनदेव यादव ने 29 अक्टूबर 2000 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें बताया कि मेरा छोटा भाई बबन यादव रात 09 बजे खेत में पानी पटवन कर रहा था। इसी क्रम में नवलाख यादव ने बबन यादव को शस्त्र से गोली मारकर हत्या कर दी। 

तीन आरोपी बरी, मुख्य अभियुक्त दोषी करार

कोर्ट द्वारा वाद निर्णय पर 01 जुलाई 2026 को नवलाख यादव को दोषी करार दिया गया और जेल भेज दिया गया था। वहीं इस कांड के अन्य अभियुक्त महेंद्र यादव, योगेन्द्र यादव एवं लालदेव यादव को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया गया है। 

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