रावटी क्षेत्र में हुए एक जघन्य हत्याकांड में अदालत

सगे भाई की हत्या, तीनों आरोपियों को आजिवन कारावास की सजा

Lifelong Sentence for Family Members in Brutal Raoti Murder

रतलाम। जिले के रावटी क्षेत्र में हुए एक जघन्य हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अपने सगे भाई की हत्या के जुर्म में मृतक के भाई, भतीजे और एक अन्य रिश्तेदार को आजीवान कारावास की सजा सुनाई है। यह घटना जमीन विवाद से जुड़ी है। रावटी क्षेत्र में रहने वाले एक 53 वर्षीय व्यक्ति की उस समय हत्या कर दी गई थी जब वह अपने घर के बाहर सो रहा था। हमले के पीछे जमीन को लेकर चल रहा पुराना विवाद था। आरोपियों ने योजनाबद्ध तरीके से उन पर हमला किया था।

वीडियो और बयान के आधार पर सजा

इस केस में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब पुलिस द्वारा पेश किए गए एक वीडियो को कोर्ट ने पुख्ता सबूत माना। हमले के बाद जब पीड़ित घायल अवस्था में था, तब पुलिस ने उसका एक वीडियो रिकॉर्ड किया था। इस वीडियो में पीड़ित ने स्पष्ट रूप से अपने भाई, भतीजे और रिश्तेदार का नाम लेते हुए पूरी घटना का वर्णन किया था।

इलाज के दौरान मौत

अस्पताल में इलाज के दौरान पीड़ित की मौत हो गई, जिसके बाद उस वीडियो को "मृत्यु पूर्व बयान" के रूप में कोर्ट में पेश किया गया। न्यायालय ने साक्ष्यों और वीडियो बयान को विश्वसनीय मानते हुए तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया। कोर्ट ने टिप्पणी की कि अपनों द्वारा ही की गई हत्या समाज और परिवारिक रिश्तों पर एक गहरा आघात है। तीनों दोषियों को अब अपना शेष जीवन जेल में बिताना होगा।

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