मेरठ के चर्चित 'ब्लू ड्रम केस' में मौत की सजा पाने

'ब्लू ड्रम केस': फांसी की सजा पाने वाले मुस्कान और साहिल पहुंचे हाईकोर्ट, फैसले को दी चुनौती

Allahabad High Court (File Photo)

प्रयागराज (उत्तर प्रदेश)। मेरठ के सनसनीखेज 'ब्लू ड्रम केस' में लोअर कोर्ट से मौत की सजा पाने वाले दोषियों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया है। हत्या के मामले में सजा-ए-मौत पाए मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला ने अपनी दोषसिद्धि को रद्द करने की मांग करते हुए संयुक्त अपील दाखिल की है।

अगली हफ्ते होगी सुनवाई

दोषियों के वकीलों की ओर से दाखिल इस संयुक्त अपील पर अगले हफ्ते इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में सुनवाई होने की संभावना है। मेरठ की जिला एवं सत्र अदालत ने गत 30 सितंबर 2026 को दोनों को दोषी करार दिया था। इसके बाद 14 अगस्त नहीं बल्कि 14 अक्टूबर 2026 को अदालत ने इस मामले को "दुर्लभतम से दुर्लभ" श्रेणी मानते हुए दोनों को फांसी की सजा सुनाई थी और 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था।

क्या है पूरा मामला?

यह पूरा मामला मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके से जुड़ा है। पुलिस जांच के मुताबिक, सौरभ राजपूत की हत्या के बाद उसके शव को ठिकाने लगाने के लिए एक नीले प्लास्टिक के ड्रम में ठूंस दिया गया था। पहचान छिपाने के लिए ड्रम के अंदर सीमेंट और कंक्रीट भर दी गई थी। इस वीभत्स हत्याकांड ने पूरे उत्तर प्रदेश में सनसनी फैला दी थी। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर ट्रायल कोर्ट में केस चलाया था, जहां बीएनएस की धारा 103(1) और 238(a) के तहत उन्हें दोषी ठहराया गया था।

हाईकोर्ट में क्या दी गई दलीलें?

दोषियों की ओर से हाईकोर्ट में दाखिल अपील में कहा गया है कि अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ पुख्ता सबूत पेश करने में नाकाम रहा है। अपीलकर्ताओं का तर्क है कि पूरा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित था, लेकिन निचली अदालत ने कानूनी पहलुओं का ठीक से मूल्यांकन किए बिना फैसला सुना दिया। 

इसके अलावा, हथियार, सीमेंट और ड्रम की खरीद से जुड़े गवाहों के बयानों में विरोधाभास होने और सीसीटीवी फुटेज व वैध रसीदें पेश न करने का भी दावा किया गया है। हालांकि, ये सभी वकीलों के अपने तर्क हैं, जिन पर हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान विस्तृत चर्चा होगी। इस अपील में वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील शुक्ला, निधि त्रिवेदी, रवितेन्द्र प्रताप सिंह चंदेल और संदीप कुमार दुबे के नाम शामिल हैं। ​(भाषांतर: Ravi Pandey । इनपुट: ANI)

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