मेरठ ब्लू ड्रम मर्डर केस में मुस्कान और साहिल दोषी करार, सौरभ राजपूत की हत्या का मामला
मेरठ (उत्तर प्रदेश)। मेरठ के चर्चित ब्लू ड्रम मर्डर केस में स्थानीय अदालत ने मुस्कान रस्तोगी और उसके साथी साहिल शुक्ला को सौरभ राजपूत की हत्या और सबूत छिपाने की कोशिश का दोषी ठहराया है। अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष ने मुकदमे के दौरान 22 गवाहों के साथ तकनीकी और भौतिक साक्ष्य पेश किए। दोनों दोषियों की सजा पर अदालत जल्द फैसला सुना सकती है।
अदालत ने दोनों को हत्या और सबूत छिपाने का दोषी माना
जिला अदालत के जज अरविंद कुमार मिश्रा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए फैसला सुनाते हुए दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, मुस्कान ने अपने साथी साहिल के साथ मिलकर सौरभ राजपूत की हत्या की आपराधिक साजिश रची थी। हत्या के बाद, दोनों ने शव को एक सीलबंद नीले ड्रम में छिपाकर सबूत मिटाने की कोशिश की।
अभियोजन पक्ष ने पेश किए 22 गवाह और सबूत
मुकदमे की कार्यवाही के दौरान, अभियोजन पक्ष ने अपराध का घटनाक्रम और आरोपियों का अपराध साबित करने के लिए अदालत के सामने 22 गवाहों के साथ-साथ तकनीकी और भौतिक सबूत पेश किए। उम्मीद है कि अदालत जल्द ही दोनों दोषियों को दी जाने वाली सजा का ऐलान करेगी।
हत्या और सबूत छिपाने के दोषी पाए गए दोनों
बात करते हुए, अभियोजन पक्ष की ओर से पेश वकील कृष्ण कुमार दुबे ने कहा कि अदालत ने दोनों आरोपियों को सौरभ राजपूत की हत्या और अपराध से जुड़े सबूत छिपाने की कोशिश का दोषी पाया है। दुबे ने कहा, "अदालत ने माना है कि दोनों आरोपियों ने सौरभ राजपूत की हत्या की और अपराध से जुड़े सबूत छिपाने की कोशिश की। उन्होंने शव और अपराध में इस्तेमाल हथियार को भी एक नीले ड्रम में छिपाने की कोशिश की। दोनों को इस अपराध का दोषी ठहराया गया है।"
सजा के चरण के लिए 10 से 15 दिन का समय
उन्होंने कहा कि अभियोजन टीम ने बहुत मेहनत की और हर तारीख पर गवाहों की मौजूदगी सुनिश्चित की, जिससे यह मामला कम समय में ही सज़ा सुनाने के चरण तक पहुँच सका। दुबे ने बताया कि अदालत ने सज़ा सुनाने के चरण के लिए लगभग 10 से 15 दिन का समय दिया है। संभावित सज़ा के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि उन्हें मौत की सज़ा मिलनी चाहिए।"
22 गवाहों के बयान के बाद दोषसिद्धि
अदालत ने पहले इस मामले की सुनवाई की थी, जिसमें मुस्कान पर साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या की साजिश रचने और उसका शव नीले ड्रम में छिपाने का आरोप था। मुकदमे के दौरान अदालत के सामने 22 गवाह पेश किए गए थे। मेरठ का 'ब्लू ड्रम मर्डर केस' मर्चेंट नेवी के 29 साल के पूर्व अधिकारी सौरभ राजपूत की हत्या से जुड़ा है, जिसमें उनकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उनके स्कूल के साथी व पार्टनर साहिल शुक्ला आरोपी हैं। (Source: ANI)
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