मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को 27 फीसदी

MP में OBC को 27% आरक्षण नहीं, हाईकोर्ट ने सभी याचिकाएं खारिज कीं

MP: 27% OBC Quota Petitions Dismissed

मध्य प्रदेश: मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को 27 फीसदी आरक्षण देने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। अदालत ने 27 फीसदी आरक्षण की मांग से जुड़ी सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। इसके साथ ही राज्य में OBC आरक्षण 14 फीसदी ही रहेगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस विनय सराफ की डबल बेंच ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने इस मामले में 159 पन्नों का आदेश जारी किया है।

50 फीसदी आरक्षण की सीमा पार करने का आधार नहीं

सुनवाई के दौरान अदालत ने टिप्पणी की कि पूरे मामले में ऐसी कोई असाधारण और आपात स्थिति नहीं है, जिसके आधार पर आरक्षण की 50 फीसदी की सीमा को पार किया जा सके।

OBC को 27 फीसदी आरक्षण देने की मांग को झटका

हाईकोर्ट के इस फैसले से मध्य प्रदेश में OBC के लिए 27 फीसदी आरक्षण लागू करने की मांग को बड़ा झटका लगा है।

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