भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार अवैध कॉलोनियों के जाल को

विकास के अंतर को पाटने अब मप्र में शहर व गांव में एक जैसे नियमों से बनेंगी कॉलोनियां

State Governance

भोपाल। ​मध्य प्रदेश सरकार अवैध कॉलोनियों के जाल को खत्म करने और ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में विकास के बीच के अंतर को कम करने के लिए नियमों में बड़ा संशोधन करने जा रही है। अब प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में भी कॉलोनियों के विकास के लिए वही 'यूनिफाइड कॉलोनी डेवलपमेंट रूल्स' (Unified Colony Development Rules) लागू होंगे, जो वर्तमान में नगरीय क्षेत्रों में प्रभावी हैं।

​ये होंगे बदलाव और साथ में कड़े प्रावधान

​साल 2021 में नगरीय क्षेत्रों के लिए लागू किए गए नियमों को अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी लागू किया जाएगा। इससे शहर और गांव के बीच बुनियादी सुविधाओं और विकास के मानकों में एकरूपता आएगी।  ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से विकसित हो रही अवैध कॉलोनियों को रोकने के लिए सजा के प्रावधानों को और कड़ा किया जाएगा।

​अफसरों की जवाबदेही तय होगी

अवैध कॉलोनियों के निर्माण को रोकने में विफल रहने वाले संबंधित विभागों के अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। अलग-अलग सरकारी विभागों द्वारा लिए जाने वाले विकास शुल्क (Development Fees) में बदलाव करके उन्हें एक समान बनाने पर विचार किया जा रहा है।

​भूमि विकास नियमों में संशोधन

​ 2012 के पुराने भूमि विकास नियमों में भी बदलाव की तैयारी है। 2012 के नियम वर्तमान की ऊंची इमारतों (High-rise buildings) की जरूरतों के हिसाब से पर्याप्त नहीं हैं। वर्तमान में आवासीय क्षेत्रों के लिए FAR केवल 1.25 है। डेवलपर्स ने इसे बढ़ाने का सुझाव दिया है ताकि सीमित भूमि पर बेहतर निर्माण संभव हो सके। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (T&CP) और नगर निगम के बिल्डिंग परमिशन सॉफ्टवेयर को एकीकृत (Unified) करने का प्रस्ताव है ताकि अनुमति की प्रक्रिया आसान और पारदर्शी हो सके।

​बैठक में बनी सहमति

नगरीय विकास विभाग के एसीएस संजय दुबे और डेवलपर्स के बीच हुई बैठक में इन बिंदुओं पर सहमति बनी है। इस संबंध में अगली महत्वपूर्ण बैठक 22 अप्रैल को होनी प्रस्तावित है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में 'सरपंच' या स्थानीय स्तर पर मिलने वाली ढीली अनुमतियों का फायदा उठाकर काटी जाने वाली अवैध कॉलोनियों पर रोक लगाना और पूरे राज्य में व्यवस्थित शहरीकरण को बढ़ावा देना है।

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