नरसिंहपुर में युवक मनोहर ठाकुर की हत्या के मामले म

नरसिंहपुर में युवक की हत्या के दोषी को मृत्युपर्यंत आजीवन कारावास, 15 हजार का जुर्माना

Narsinghpur Murder Case: Convict Gets Life Imprisonment Till Death

नरसिंहपुर (मध्य प्रदेश)। विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम) मनोज कुमार लढिया के न्यायालय ने एक युवक की निर्मम हत्या करने वाले आरोपी लोकेश उर्फ गुड्डू महाराज (34) को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने आरोपी को शेष प्राकृत जीवन काल (मृत्युपर्यंत) के लिए आजीवन कारावास और 15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। मध्य प्रदेश शासन की ओर से पैरवी उपनिदेशक अभियोजन रामकुमार पटेल एवं वरिष्ठ ADPO अमित कुमार राय ने की।

5 हजार रुपये नही देने पर आरोपी ने पानी में डुबोकर मार डाला

प्रकरण के अनुसार मृतक मनोहर ठाकुर चोरी के एक मामले में जबलपुर केंद्रीय जेल में बंद था। वहां उसकी मुलाकात हत्या के मामले में पहले से सजा काट रहे आरोपी लोकेश उर्फ गुड्डू महाराज से हुई। जेल में आरोपी, मृतक से 5 हजार रुपये की मांग कर परेशान करता था। जमानत पर छूटने के बाद मनोहर ने परिजनों को यह बात बताई थी कि 29 मार्च 2025 को आरोपी लोकेश पेरोल पर जेल से छूटने के बाद मनोहर के घर आया और उसे गोटेगांव ले गया। वहां से मोटरसाइकिल से अपने गांव मुड़िया ले जाते समय सिमरिया नहर के पास उसने फिर 5 हजार रुपये मांगे। मनोहर के मना करने पर आरोपी ने मारपीट कर उसे पानी में डुबोकर मार डाला।

वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर मिली सजा

मुंगवानी थाना पुलिस ने सूचना मिलने पर शव की पहचान कराई और पोस्टमार्टम कराया। आरोपी ने मृतक का मोबाइल और मोटरसाइकिल अपने पास रख ली थी, जिसे पुलिस ने जब्त किया। तत्कालीन पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में एसडीओपी मनोज गुप्ता, निरीक्षक प्रदीप सराफ एवं उपनिरीक्षक संजय सूर्यवंशी ने वैज्ञानिक और दस्तावेजी साक्ष्य एकत्र कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों, प्रत्यक्षदर्शियों और चिकित्सीय साक्ष्यों से सहमत होकर आरोपी को शेष जीवन काल के लिए जेल भेजने का फैसला सुनाया।

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