मढ़ई स्थित फोरेसिथ लॉज रिसॉर्ट में वन्यजीवों के अव

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में वन्यजीव अवशेष मामला, आरोपियों को नहीं मिली जमानत

No Bail for Accused in Wildlife Remains Case at Satpura Resort

नर्मदापुरम। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व (STR) के मढ़ई स्थित फोरेसिथ लॉज रिसॉर्ट में वन्यजीवों के अवशेषों को अवैध रूप से डिस्प्ले में रखने के मामले में गिरफ्तार किए गए रिसॉर्ट मैनेजर और नेचुरलिस्ट को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सोहागपुर कोर्ट ने दोनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

वन्यजीव संरक्षण कानून का उल्लंघन

जानकारी के अनुसार, वन विभाग ने रविवार को कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार किया था। जांच में पाया गया कि रिसॉर्ट परिसर में वन्यजीवों के अवशेषों को प्रदर्शन के लिए रखा गया था, जो वन्यजीव संरक्षण कानूनों का उल्लंघन है।

पिपरिया उप जेल में भेजा

जमानत याचिका खारिज होने के बाद कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 25 मार्च तक पिपरिया उप जेल भेज दिया है। वन विभाग इस मामले में आगे की जांच कर रहा है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये अवशेष कहां से लाए गए और इसमें और कौन-कौन शामिल हो सकता है।

सख्त कार्रवाई होगी

वन अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि वन्यजीवों के संरक्षण को सुनिश्चित किया जा सके।

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