प्रतापगढ़ में 33 साल पुराने आपराधिक मामले में वारंटी गिरफ्तार, गैर जमानती वारंट पर देल्हूपुर पुलिस की कार्रवाई
प्रतापगढ़ (उत्तर प्रदेश)। जिले में पुराने आपराधिक मामलों में फरार चल रहे वारंटी अभियुक्तों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में थाना देल्हूपुर पुलिस ने 33 साल पुराने आपराधिक मामले में न्यायालय से जारी गैर जमानती वारंट के आधार पर एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान दुखी पुत्र सरजू निवासी ग्राम मदरा, थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़ के रूप में हुई है।
एसपी के निर्देश पर वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए चल रहा विशेष अभियान
पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर के निर्देश पर वांछित और वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही न्यायालय से जारी वारंटों की शत-प्रतिशत तामीली के निर्देश दिए गए हैं। इसी अभियान के तहत शुक्रवार 30 अक्टूबर 2026 को थाना देल्हूपुर के उपनिरीक्षक शिवा प्रजापति अपनी पुलिस टीम के साथ ग्राम मदरा पहुंचे।
घर के बाहर दबिश देकर दोपहर 1:04 बजे पुलिस ने किया गिरफ्तार
पुलिस टीम ने दबिश देकर अभियुक्त दुखी को उसके घर के बाहर से दोपहर करीब 1 बजकर 4 मिनट पर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक अभियुक्त के खिलाफ वर्ष 1993 में थाना मान्धाता में मुकदमा अपराध संख्या 198/1993 धारा 452 और 324 आईपीसी के तहत मामला दर्ज हुआ था।
1993 के मुकदमे में जारी था गैर जमानती वारंट
इसी मामले से संबंधित आपराधिक वाद संख्या 11455/2020 राज्य सरकार बनाम दुखी में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर 13 प्रतापगढ़ द्वारा अभियुक्त के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। लंबे समय से न्यायालय में पेश नहीं होने के चलते पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई कर रही थी। आखिरकार 33 साल पुराने मामले में जारी वारंट पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी करने वाली टीम में उपनिरीक्षक शिवा प्रजापति और रिक्रूट आरक्षी सुनील शामिल रहे। पुलिस ने आवश्यक विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।
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