सुलतानपुर की MP/MLA कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्री अ

राहुल गांधी को मानहानि मामले में राहत, सुलतानपुर की MP/MLA कोर्ट ने किया बरी

राहुल गांधी को मानहानि मामले में राहत

सुल्तानपुर: कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में सुलतानपुर की MP/MLA कोर्ट ने बरी कर दिया है। सोमवार, 26 अक्टूबर को अदालत के फैसले के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल रहा। यह मामला अगस्त 2018 में दर्ज हुआ था। आरोप के मुताबिक, मई 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने अमित शाह को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इससे आहत होकर सुलतानपुर के तत्कालीन सहकारी बैंक अध्यक्ष विजय मिश्रा ने अदालत में परिवाद दाखिल किया था।

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जताई खुशी

शिकायत के आधार पर अदालत ने 27 नवंबर 2023 को राहुल गांधी को मुकदमे में पेश होने के लिए तलब किया था। इसके बाद राहुल गांधी अदालत में पेश हुए थे, जहां उन्हें जमानत मिल गई थी। इस मामले में लंबी न्यायिक प्रक्रिया चली। सुलतानपुर की MP/MLA कोर्ट ने 13 अक्टूबर को सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। सोमवार को अदालत ने अपना निर्णय सुनाते हुए राहुल गांधी को बरी कर दिया। फैसले के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खुशी जताई। 

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