राम मंदिर आदेश को चुनौती देने का मामला: महमूद प्राचा की ₹6 लाख की संपत्ति कुर्क करने का वारंट
नई दिल्ली (भारत)। नई दिल्ली स्थित पटियाला हाउस कोर्ट ने हाल ही में अधिवक्ता महमूद प्राचा की चल संपत्ति को कुर्क करने का वारंट जारी किया है। कोर्ट ने राम मंदिर आदेश को चुनौती देने के मामले में उन पर लगाए गए जुर्माने की राशि, 6 लाख रुपये की संपत्ति को कुर्क करने का वारंट जारी किया है।
14 अगस्त को कुर्की का वारंट जारी
अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल जज (ASCJ) मेधा आर्य ने नई दिल्ली जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (NDLSA) की ओर से पेश हुए अधिवक्ता गोरंग गोयल की दलीलें सुनने के बाद 14 अगस्त को कुर्की का वारंट जारी किया। यह वारंट एनडीएल्सए द्वारा दायर निष्पादन याचिका पर जारी किया गया है। अगली सुनवाई की तारीख 1 अक्टूबर है। आदेश पारित करते हुए कोर्ट ने गौर किया कि निर्णय देनदार (JD) महमूद प्राचा ने आज तक कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई है, हालांकि उन्हें ऐसा करने के कई अवसर दिए गए हैं।
एसोसिएट जस्टिस मेधा आर्य ने 14 अगस्त को दिया आदेश
"प्रोसेसिंग फीस जमा करने पर न्यायिक न्यायाधीश के खिलाफ डिक्री की राशि के बराबर चल संपत्ति की कुर्की के वारंट जारी किए जाएं," एसोसिएट जस्टिस मेधा आर्य ने 14 अगस्त को आदेश दिया। अदालत ने यह भी कहा कि बेलीफ (अदालत द्वारा नियुक्त अधिकारी) जरूरत पड़ने पर ताले तोड़ने के लिए स्वतंत्र है।
ट्रायल कोर्ट में राम मंदिर फैसले को चुनौती
अधिवक्ता महमूद प्राचा ने ट्रायल कोर्ट में राम मंदिर फैसले को चुनौती दी थी और इसे रद्द घोषित करने की मांग की थी, क्योंकि पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने इस संबंध में मीडिया को साक्षात्कार दिया था। सिविल जज ने पहले मामले को 1 लाख रुपये के जुर्माने के साथ खारिज कर दिया था। इसके बाद, प्राचा ने अपील दायर की, जिसे 5 लाख रुपये के अतिरिक्त जुर्माने के साथ खारिज कर दिया गया। (इनपुट: ANI)
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