रायबरेली में बिक रहा था सड़ा खोया, छेना और काला जाम! खाद्य सुरक्षा टीम ने 1.27 लाख का माल कराया नष्ट
रायबरेली {उत्तर प्रदेश}। त्योहारों से पहले मिलावटखोरों पर नकेल कसने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने सख्त रुख अपना लिया है। मंगलवार को जिले में दो अलग-अलग टीमों ने भोजपुर और बछरावां क्षेत्र में स्थित मिठाई कारखानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान टीमों ने करीब 450 किलोग्राम खराब मिठाई और घटिया कच्चा माल मौके पर ही नष्ट कराया, जिसकी बाजार में अनुमानित कीमत करीब 1.27 लाख रुपये बताई जा रही है।
भोजपुर बाजार में छापेमारी
पहली टीम ने मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी अंजनी कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में भोजपुर बाजार स्थित 'झुल्लन स्वीट हाउस' के निर्माण परिसर पर औचक छापा मारा। टीम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी अभय प्रताप सिंह, उदय राज मौर्य और सुमांशु सचान शामिल रहे। टीम ने परिसर से चमचम मिठाई, छेना और पनीर के नमूने सील किए। मौके पर 46 हजार रुपये कीमत की 150 किलोग्राम चमचम छेना मिठाई सड़ी-गली और दुर्गंधयुक्त पाई गई, जिसे तत्काल नष्ट करा दिया गया।
75 किलो खोया और 25 किलो छेना भी नष्ट
इसके बाद टीम ने 'चौहान स्वीट हाउस' की जांच की। यहां से खोया और छेना मिठाई के नमूने लिए गए। परिसर में रखा 26,250 रुपये का 75 किलोग्राम खोया और छह हजार रुपये मूल्य की 25 किलोग्राम खराब छेना मिठाई भी गड्ढा खुदवाकर नष्ट कराई गई। दूसरी टीम ने सहायक आयुक्त खाद्य (द्वितीय) मानिक चन्द्र सिंह की अगुआई में बछरावां थाना क्षेत्र के ग्राम अघौरा में कार्रवाई की। यहां 49 हजार रुपये मूल्य का 200 किलोग्राम छेना और काला जाम मौके पर ही नष्ट कराया गया। इस टीम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी महेंद्र कुमार यादव, संजय कुमार और कंचन लता मौजूद रहे। टीम ने गांव स्थित मिष्ठान निर्माण इकाइयों से भी संदिग्ध खाद्य पदार्थों के नमूने लिए।
लैब भेजे गए खाद्य पदार्थों के नमूने
सहायक खाद्य आयुक्त मानिक चंद्र सिंह ने बताया कि निरीक्षण के दौरान सभी प्रतिष्ठानों में साफ-सफाई और निर्धारित मानकों की भारी अनदेखी पाई गई। इस पर संचालकों को कड़ी चेतावनी देते हुए सुधार नोटिस जारी किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक, कार्रवाई के दौरान लिए गए सभी नमूनों को जांच के लिए राजकीय प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। लैब रिपोर्ट आने के बाद यदि नमूने मानकों के विपरीत पाए जाते हैं तो संबंधित कारोबारियों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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