सूरजपुर में पत्नी की डंडे से हत्या के मामले में फा

सूरजपुर में पत्नी की डंडे से हत्या के मामले में पति को उम्रकैद, कोर्ट ने लगाया 1 हजार रुपये जुर्माना

Surajpur Court Sentences Husband to Life Imprisonment for Wife's Murder

सूरजपुर (छत्तीसगढ़)। पत्नी की डंडे से मारकर हत्या करने के मामले में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक न्यायालय सूरजपुर ने आरोपी पति बुधवार साय को आजीवन कारावास और 1 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला प्रेमनगर थाना क्षेत्र के ग्राम केदारपुर का है। 14 अप्रैल 2023 को आरोपी बुधवार साय का पत्नी समुन्द्री बाई से विवाद हुआ था। 

पत्नी से मारपीट के बाद डंडे से हत्या, पुलिस ने दाखिल किया आरोप पत्र

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आरोपी पत्नी से मारपीट कर रहा था। बाद में आरोपी ने स्वयं पत्नी की डंडे से हत्या करने की बात बताई। मामले में थाना प्रेमनगर में अपराध क्रमांक 37/2023 के तहत धारा 302 भादंसं में प्रकरण दर्ज किया गया। तत्कालीन थाना प्रभारी रूपेश कुंतल ने विवेचना कर साक्ष्य जुटाए और आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया।

साक्ष्यों के आधार पर हत्या का दोषी करार, उम्रकैद की सजा

प्रकरण का संचालन विशेष लोक अभियोजक नरेश कुमार कौशिक ने किया। न्यायालय ने 7 सितंबर 2026 को उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 1 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।

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