तेलंगाना के कामारेड्डी जिले में एक महिला ने अपने द

तेलंगाना: पति की हत्या के आरोप में पत्नी और उसके दो प्रेमी गिरफ्तार

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कामाारेड्डी (तेलंगाना)। जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने दो प्रेमियों के साथ मिलकर कथित तौर पर अपने पति की हत्या कर दी और शव को एक झील में फेंक दिया ताकि यह एक दुर्घटना लगे। बंसवाड़ा पुलिस ने इस गुत्थी को सुलझाते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक की पहचान बंसवाड़ा मंडल के हन्माजीपेट गांव के रहने वाले 26 वर्षीय दैनिक वेतन भोगी मजदूर चाकली उर्फ गुम्मादी काशीराम के रूप में हुई है।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या का हुआ खुलासा

पुलिस के अनुसार, 23 अक्टूबर, 2026 की रात को हन्माजीपेट के बाहरी इलाके में पचेरा चेरुवु (तालाब) के पास काशीराम मृत पाया गया था। शुरुआत में मृतक के पिता चाकली भुमैया की शिकायत के आधार पर, बंसवाड़ा पुलिस स्टेशन में एक संदिग्ध मौत का मामला दर्ज किया गया था। हालांकि, जांच के दौरान और शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद, पुलिस ने इसे हत्या करार दिया और धारा को बदलकर बीएनएस की धारा 103 के तहत मामला दर्ज कर लिया।

पुलिस ने अपराध स्थल का किया मुआयना

पुलिस ने जांच को तेज करते हुए अपराध स्थल का मुआयना किया, गवाहों के बयान दर्ज किए और तकनीकी साक्ष्यों का सहारा लिया। 30 अक्टूबर को, पुख्ता सूचना के आधार पर पुलिस ने हन्माजीपेट गांव से तीन लोगों को हिरासत में लिया। आरोपियों की पहचान हन्माजीपेट निवासी 26 वर्षीय दैनिक वेतन भोगी मजदूर चिंताकिंडी रामू, 25 वर्षीय ट्रैक्टर चालक पसुपूला संतोष और मृतक की 25 वर्षीय पत्नी गुम्मादी सविता के रूप में हुई।

आरोपियों ने अपना कबुला अपना जुर्म

पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने बताया कि सविता के रामू और संतोष दोनों के साथ अवैध संबंध थे। अपने पति से छुटकारा पाने के लिए उसने उनके साथ मिलकर एक साजिश रची थी। योजना के मुताबिक, 23 अक्टूबर की रात को वे काशीराम को शराब पिलाने के बहाने बाहर ले गए। जब वह पूरी तरह नशे में था, तब रामू ने नायलॉन की रस्सी से उसका गला घोंट दिया, जबकि संतोष ने भागने से रोकने के लिए उसके हाथ पकड़ रखे थे। इसके बाद, उन्होंने शव को पचेरा चेरुवु में फेंक दिया और सबूत मिटाने की कोशिश की।

अपराध में इस्तेमाल हुई सामग्री बरामद

पुलिस ने अपराध में इस्तेमाल किए गए मोबाइल फोन और अन्य सामग्री बरामद कर ली है। आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 103, 238 सह-पठित 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों को न्यायिक हिरासत के लिए अदालत में पेश किया गया।

(इनपुटः ANI)

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