आजमगढ़ जिले के गंभीरपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने

पुलिस मुठभेड़ में गोकशी के आरोपी 2 सगे भाई गिरफ्तार, एक के पैर में लगी गोली

Two Brothers Arrested in Police Encounter, One Shot in Leg

आजमगढ़: जिले के गंभीरपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गोकशी के आरोप में दो सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तारी के दौरान आरोपियों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में आरोपी जमील के बाएं पैर में गोली लगी। घायल आरोपी को उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मुहम्मदपुर भेजा गया, जबकि उसके साथी सलमान को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक, रविवार की रात थानाध्यक्ष अमित कुमार त्रिपाठी पुलिस टीम के साथ संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान सूचना मिली कि सरसेना खालसा गांव के कुछ लोग प्रतिबंधित पशु का वध कर मांस बेचने के बाद बचे अवशेष मोटरसाइकिल से ले जा रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने खराटी से आवक मोड़ के पास घेराबंदी की।

पुलिस पर फायरिंग का आरोप, जवाबी कार्रवाई में एक घायल

इसी दौरान मोटरसाइकिल सवार दो व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो आरोप है कि दोनों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में जमील घायल हो गया। इसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान जमील (42) और सलमान (30), पुत्र स्वर्गीय मोबिन, निवासी लहबरिया सरसेना खालसा, थाना गंभीरपुर, आजमगढ़ के रूप में हुई है। पुलिस ने उनके कब्जे से 10 किलोग्राम प्रतिबंधित पशु का मांस, पशु के अवशेष, एक लोहे का चापड़, एक मोटरसाइकिल, .315 बोर का तमंचा, दो खोखा कारतूस और एक मिस कारतूस बरामद करने का दावा किया है।

अन्य साथियों के शामिल होने की भी जांच

पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर छुट्टा प्रतिबंधित पशुओं को पकड़ने, सुनसान स्थानों पर उनका वध करने और मांस बेचने की बात बताई। पुलिस का कहना है कि मांस की बिक्री से प्राप्त धन आपस में बांटा जाता था और इसी धन से अवैध असलहा खरीदने की बात भी सामने आई है। पुलिस अब इस मामले में अन्य संभावित आरोपियों की संलिप्तता की जांच कर रही है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, सलमान के खिलाफ वर्ष 2017 में गोवध निवारण अधिनियम और वर्ष 2018 में गैंगस्टर एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज रहा है। दोनों भाइयों के खिलाफ वर्तमान मामले में भारतीय न्याय संहिता, गोवध निवारण अधिनियम और आर्म्स एक्ट की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।

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