कटनी में सरकारी जमीन पर नियमों की अनदेखी पड़ी भारी, दो क्रेशर प्लांट सीज
कटनी (मध्यप्रदेश)। मध्यप्रदेश के कटनी जिले में सरकारी जमीन पर नियमों को ताक पर रखकर संचालित किए जा रहे दो क्रेशरों पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर के निर्देश पर बरही में राजस्व और खनिज विभाग की संयुक्त टीम ने दो क्रेशरों को सीज कर दिया। प्रशासन का कहना है कि शासकीय भूमि का गलत इस्तेमाल किया जा रहा था और क्रेशरों के कारण सार्वजनिक रास्ता भी बाधित हो रहा था।
कलेक्टर के नोटिस पर हुई संयुक्त कार्रवाई
दरअसल पूरा मामला कटनी जिले के बरही क्षेत्र का है, जहां तिलक राज ग्रोवर और के.पी. अवस्थी के क्रेशरों के खिलाफ प्रशासन ने सीज की कार्रवाई की है। अधिकारियों के मुताबिक संबंधित शासकीय भूमि सार्वजनिक उपयोग और सब्सिडी पर्पज के लिए आवंटित की गई थी लेकिन नियमों के विपरीत उस पर क्रेशर संचालित किए जा रहे थे। इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका भी दायर की गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर आशीष तिवारी ने पहले संबंधित भूमि का सब्सिडी पर्पज निरस्त करते हुए जमीन वापस लेने के लिए नोटिस जारी किया था। वही नोटिस अवधि पूरी होने के बाद तहसीलदार आदित्य द्विवेदी, सहायक खनिज अधिकारी पवन कुशवाहा और खनिज निरीक्षक कमलकांत परस्ते की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची।
प्रशासन ने दी आगे भी सख्त कार्रवाई की चेतावनी
अधिकारियों की माने तो जांच के दौरान विवादित शासकीय भूमि पर दोनों क्रेशरों का कब्जा पाया गया जबकि क्रेशरों के कारण आम लोगों का रास्ता भी बाधित हो रहा था। इसके बाद प्रशासन ने मौके पर ही दोनों क्रेशरों को सीज कर दिया। बरही तहसीलदार आदित्य द्विवेदी ने बताया कि कलेक्टर के निर्देशों के पालन में यह कार्रवाई की गई है और शासकीय व सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर नियमों के विरुद्ध किसी भी प्रकार का अतिक्रमण या व्यावसायिक गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि जिले में इस तरह के मामलों पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। फिलहाल दोनों क्रेशर प्लांट सीज करते हुए मौके पर पंचनामा कार्यवाही की और पूरी जांच रिपोर्ट कलेक्टर आशीष तिवारी को सुपुर्द करेंगे। (Published By: Ravi Pandey)
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