सरकारी कर्मचारी छह महीने तक नहीं कर सकेंगे हड़ताल

यूपी में एस्मा लागू, छह माह तक कर्मचारी नहीं कर सकेंगे हड़ताल

यूपी में एस्मा लागू, छह माह तक कर्मचारी नहीं कर सकेंगे हड़ताल

आवश्यक सेवाओं को सुचारु रूप से जारी रखने के लिए लिया गया निर्णय

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में एस्मा लागू। सरकारी कर्मचारी छह महीने तक नहीं कर सकेंगे हड़ताल। प्रमुख सचिव नियुक्ति & कार्मिक एम देवराज ने इस संबंध में आदेश जारी कर उत्तर प्रदेश में 6 महीने के लिए हड़ताल पर रोक लगा दी है। 

शासन द्वारा जारी अधिसूचना में राज्य सरकार के अधीन आने वाले सभी कार्यालय, निगम और स्थानीय प्राधिकरण में यह आदेश प्रभावी होगा। अधिसूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुसरण अधिनियम 1966 में दी गई व्यवस्था के आधार पर शक्तियों का प्रयोग करते हुए हड़ताल पर 6 महीने की प्रमुख सचिव नियुक्ति ने रोक लगाई है। इसे सभी विभागों को भेज दिया गया है।   अधिसूचना के अनुसार, उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 में दी गई व्यवस्था - के आधार पर शक्तियों का प्रयोग करते हुए आगामी छह माह तक हड़ताल पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। यह आदेश राज्य सरकार के अधीन आने वाले सभी कार्यालयों, निगम और स्थानीय प्राधिकरणों पर लागू होगा।

सरकार का मानना है कि आवश्यक सेवाओं को सुचारु रखने और जनहित को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। इस निर्णय के बाद अब किसी भी विभाग में हड़ताल की घोषणा या उसमें शामिल होना प्रतिबंधित रहेगा।

इससे पहले जून में बिजली आपूर्ति व्यवस्था को निजी हाथों में सौंपने के विरोध व आंदोलन की चेतावनी के मद्देनजर प्रदेश सरकार ने सभी विभागों, निगमों व स्थानीय प्राधिकरण में छह माह के लिए हड़ताल पर रोक लगाई गई थी। अब सरकार ने उसी अवधि को आगे छह महीने के लिए बढ़ा दिया है, ताकि आगामी छह महीने में किसी भी तरह की हड़ताल या कर्मचारी आंदोलन से राज्य की आवश्यक सेवाओं में व्यवधान न आए।

इसे भी पढेंः

अयोध्या में कार-ट्रैक्टर की भिड़ंत में तीन लोगों की मौत, 13 घायल

https://www.primenewsnetwork.in/state/three-killed-13-injured-in-car-tractor-collision-near-ayodhya/100795