Jabalpur : सिवनी मामले में हाईकोर्ट ने पूछा कि हवा

शिकायतकर्ता को बिना रिमांड क्यों रखा पुलिस कस्टडी में? : हाईकोर्ट

शिकायतकर्ता को बिना रिमांड क्यों रखा पुलिस कस्टडी में? : हाईकोर्ट

Jabalpur : सिवनी मामले में हाईकोर्ट ने पूछा कि हवाला लूटकांड की शिकायत करने वाले को बिना रिमांड पुलिस कस्टडी में क्यों रखा गया? हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सपाफ की खंडपीठ ने आदेश दिया कि शिकायतकर्ता को 15 अक्टूबर को पेश करें। जलाना के रहने  वाले गंगवाई  परमार ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका लगाई थी।

कहा गया कि उसके पति सोहनलाल परमार को कई दिनों से बंदी बनाकर रखा है। इस मामले में वकील श्रेयस दुबे ने कहा कि सोहनलाल की शिकायत पर ही मामला उजागर हुआ था। पुलिस ने उसे10 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। उसके बाद 12 तारीक को छोड़ दिया था। उसके बाद वह अपने घर चला गया, पर उसी रात जलाना पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर फिर सिवनी पुलिस को सौंप दिया था। उसके बाद से वह पुलिस हिरासत में है। इसमामले में ट्रांजिट रिमांड नही ली गई। और  न ही उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। उधर, शासन ने कहा कि गवाही के लिए उसे रोका गया था। यह भी कहा कि सोहनलाल को छोड़ दिया गया है। 

यह भी पढ़ें : https://www.primenewsnetwork.in/india/the-problem-of-cold-and-cough-is-increasing/94187