बांग्लादेश हाई कोर्ट ने हिंदू भिक्षु चिनमोय कृष्ण

बांग्लादेश हाई कोर्ट से हिंदू भिक्षु चिन्मय कृष्ण दास को बड़ी राहत, दो मामलों में मिली जमानत

Hindu monk Chinmoy Krishna Das (File Photo)

ढाका (बांग्लादेश)। बांग्लादेश हाई कोर्ट ने रविवार को हिंदू भिक्षु चिन्मय कृष्ण दास को दो मामलों में जमानत दे दी है। चिन्मय के वकील अपूर्व कुमार भट्टाचार्य ने फोन पर ANI को बताया, "बांग्लादेश हाई कोर्ट ने चिन्मय कृष्ण दास को उनके खिलाफ दर्ज चार में से दो मामलों में जमानत दे दी है। इन मामलों में हत्या की कोशिश, तोड़-फोड़, सरकारी काम में बाधा डालने और उससे जुड़े अपराधों के आरोप शामिल थे। हाई कोर्ट की दो जजों की बेंच ने आज जमानत का आदेश जारी किया।"

दो अन्य मामलों की सुनवाई 16 अगस्त को होगी

जस्टिस केएम जाहिद सरवर और जस्टिस शेख अबू ताहिर की बेंच ने यह जमानत दी। उन्होंने दो अन्य मामलों में जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 16 अगस्त की तारीख भी तय की। इस्कॉन के पूर्व नेता और 'बांग्लादेश सम्मिलित सनातनी जागरण जोत' के प्रवक्ता दास को 25 नवंबर, 2024 को ढाका एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया था। उन पर बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने का आरोप था।

गिरफ्तारी के बाद हिंसक प्रदर्शन और गंभीर आरोप

उनकी गिरफ्तारी के बाद विरोध-प्रदर्शन शुरू हो गए, जो 27 नवंबर को चट्टोग्राम कोर्ट बिल्डिंग के बाहर उनके समर्थकों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़पों में बदल गए। दास बांग्लादेश में हिंदू (सनातनी) समुदाय के मुखर समर्थक रहे हैं। उन्होंने अल्पसंख्यक सुरक्षा कानून, अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए ट्रिब्यूनल और अल्पसंख्यक मामलों के लिए एक अलग मंत्रालय का गठन जैसे कई अहम सुधारों की मांग की है। बांग्लादेश का हिंदू समुदाय उनकी बिना शर्त रिहाई की मांग कर रहा है। ​(भाषांतर: Ravi Pandey । इनपुट: ANI)

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