पश्चिमी किनारे नई बस्तियां बसाएगा इजरायल, यूरोपीय यूनियन ने बताया अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन
ब्रुसेल्स (बेल्जियम)। अधिकृत पश्चिमी किनारे पर 30 से ज्यादा नई बस्तियां बसाने के हाल के इजरायल के फैसले की यूरोपीय यूनियन ने तीखी आलोचना की है। यूरोपीय यूनियन ने शुक्रवार को औपचारिक वक्तव्य जारी कर इस विस्तार को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का खुला उल्लंघन करार दिया। इसके साथ ही यूनियन ने इसे दो राष्ट्रों के बहुप्रतीक्षित उद्देश्य को खतरा बताया।
अंतरराष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन का आरोप
वक्तव्य में कहा गया है कि अधिकृत पश्चिमी किनारे पर 30 से ज्यादा बस्तियां बसाने का हाल का इजरायल का फैसला अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत अवैध है। इससे शांति की संभावनाएं और दो राष्ट्रों का सिद्धांत खोखला होगा। वक्तव्य में यह भी उल्लेख किया गया है-'यूरोपीय यूनियन पश्चिमी किनारे में उपस्थिति बढ़ाने के इजरायल के एकतरफा निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है।
पूर्वी येरूशलम समेत विस्तार पर बढ़ी चिंता
इजरायल जिन क्षेत्रों में विस्तार करने जा रहा है उनमें पूर्वी येरूशलम भी शामिल है। यह विस्तार अंतर्राष्ट्रीय अदालत की एडवाइजरी के 19 जुलाई 2024 विचार (ओपिनियन) ने गैर कानूनी घोषित किया था। इसमें इजरायल सरकार से आग्रह किया गया था कि वह अपने फैसले को पलटे और अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पालन करे। ओपिनियन में यह भी कहा गया है कि इजरायल अधिकृत क्षेत्र में फिलस्तीनी आबादी को सुरक्षा प्रदान करे। यूरोपीय यूनियन ने फिलस्तीनी आबादी के खिलाफ हिंसा की भी निंदा की।
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