₹100 से अधिक के सामान पर कस्टम ड्यूटी वसूलने के बालेन शाह सरकार के आदेश पर रोक
काठमांडू (नेपाल)। नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को नेपाल-भारत सीमा पर ₹100 से ज्यादा के सामानों पर सीमा शुल्क (भंसार) वसूलने के बालेन शाह सरकार के विवादित फैसले पर रोक लगा दी है। बालेन शाह की सरकार के आदेश के तहत नेपाली अधिकारी भारतीय सीमा के रास्ते आने वालों से यह भारी सीमा शुल्क वसूल रहे हैं। जस्टिस हरि प्रसाद फुयाल और टेक प्रसाद ढुंगाना की संयुक्त पीठ ने इस मामले में अंतरिम आदेश जारी किया।
अगले आदेश तक लागू नहीं होगा विवादित प्रावधान
सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश में प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिपरिषद, वित्त मंत्रालय और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अगले आदेश तक इस विवादित प्रावधान को लागू न करें। नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश एक रिट याचिका पर सुनवाई के दौरान जारी किया। उसमें वित्त मंत्रालय के फैसले को चुनौती दी गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों को सुनने के बाद लिया फैसला
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि ₹100 से ज्यादा कीमत के सामान पर भंसार लगाने की नीति कस्टम एक्ट 2024 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों को सुनने के बाद फैसले पर रोक लगा दी और अदालत का अंतिम फैसला आने तक स्थिति को पूर्व की तरह रखे जाने का निर्देश दिया।
सीमा पर बढ़ी थी सख्ती, लोगों को राहत
इससे पहले बालेन शाह की सरकार बनने के बाद वित्त मंत्रालय ने ₹100 से ज्यादा कीमत के सामान पर कस्टम ड्यूटी अनिवार्य कर दी थी। काठमांडू के इस आदेश ने भारत-नेपाल सीमा पर स्थित कस्टम चौकियों पर अजीब स्थिति पैदा कर दी थी। नेपाल में बड़ी संख्या में लोग रोजमर्रा की जरूरतों का छोटा सामान लेने के लिए सीमा पर स्थित भारतीय बाजारों में आते रहे हैं, लेकिन इस कदम के बाद नेपाली अधिकारियों ने सामान की जांच कड़ी कर दी थी।
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