पाकिस्तान में महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर कमजोर कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, नेशनल असेंबली पैनल ने मांगी जवाबदेही
इस्लामाबाद [पाकिस्तान]: डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान में महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा की बढ़ती घटनाओं पर राष्ट्रीय सभा की लैंगिक समानता संबंधी विशेष समिति ने गंभीर चिंता व्यक्त की है और अधिकारियों से केवल मामले दर्ज करने से आगे बढ़कर प्रभावी जांच और अभियोजन के माध्यम से दोषियों को सजा दिलाने का आग्रह किया है। डॉन के मुताबिक, नफीसा शाह की अध्यक्षता वाली समिति ने महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा की निंदा की और पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति एकजुटता व्यक्त की।
समिति ने त्वरित और निष्पक्ष जांच की मांग की
समिति ने संघीय और प्रांतीय अधिकारियों से त्वरित, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच करने का आह्वान किया और यह सुनिश्चित करने को कहा कि मामलों पर अनावश्यक देरी के बिना और उचित प्रक्रिया के अनुसार मुकदमा चलाया जाए। समिति ने उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की जिनकी लापरवाही, देरी, हस्तक्षेप या पीड़ितों की सुरक्षा करने या सबूतों को सुरक्षित रखने में विफलता न्याय की प्राप्ति में बाधा डालती है।
सिर्फ शिकायत दर्ज करना पर्याप्त नहीं: सांसद
सदस्यों ने कहा कि केवल शिकायतें दर्ज करना या जांच समितियां गठित करना पर्याप्त समाधान नहीं माना जा सकता। सांसदों ने प्रारंभिक शिकायत और जांच से लेकर अभियोजन, मुकदमे और अंतिम निपटारे तक, आपराधिक न्याय प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक मामले पर नजर रखने के लिए एक तंत्र की मांग की।
दोषियों को सजा मिलना होना चाहिए अंतिम मापदंड
शाह ने जोर दिया कि न्याय प्रणाली का अंतिम मापदंड विश्वसनीय जांच, उचित रूप से संरक्षित सबूत और समय पर अभियोजन के आधार पर सजा होना चाहिए। समिति ने इस्लामाबाद पुलिस के भीतर एक समर्पित गंभीर-मामला प्रकोष्ठ स्थापित करने की सिफारिश की है, जो महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा से जुड़े गंभीर मामलों की निगरानी करेगा। प्रस्तावित इकाई निरंतर संस्थागत निगरानी प्रदान करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि मामले नौकरशाही की देरी में न उलझें।
केंद्रीय डैशबोर्ड बनाने का प्रस्ताव
समिति ने मानवाधिकार मंत्रालय को प्रांतीय पुलिस प्रमुखों और इस्लामाबाद अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया ताकि ऐसे मामलों की निगरानी के लिए एक केंद्रीय डैशबोर्ड बनाया जा सके। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, प्रस्तावित प्रणाली पंजीकरण, जांच, साक्ष्य संरक्षण, अभियोजन, मुकदमे और परिणामों पर नज़र रखेगी।
दोषसिद्धि दर का डेटा जुटाएगी समिति
सदस्यों ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों में दोषसिद्धि दर पर विस्तृत डेटा प्राप्त करने का भी निर्णय लिया। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कहा कि ऐसी जानकारी जांच और अभियोजन में कमजोरियों को उजागर कर सकती है, कानूनी और संस्थागत खामियों की पहचान कर सकती है और संसदीय निगरानी को मजबूत कर सकती है।
(एएनआई)