डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी चुनावों में मतदाता पहचान

ट्रंप ने ‘SAVE America Act’ के समर्थन में भारत की चुनावी प्रणाली का दिया उदाहरण

Trump Cites India’s Electoral System in Push for ‘SAVE America Act’

वॉशिंगटन डीसी (अमेरिका)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को भारत की चुनाव प्रणाली और मतदाता पहचान संबंधी आवश्यकताओं का हवाला देते हुए, सेफगार्ड अमेरिकन वोटर एलिजिबिलिटी (सेव अमेरिका एक्ट) को पारित करने की अपनी मांग दोहराई।

प्रत्येक मतदाता के पास एक वैध फोटो पहचान पत्र होना आवश्यक

ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में, ट्रंप ने इस महीने की शुरुआत में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार द्वारा अमेरिका में मतदाता पहचान संबंधी आवश्यकताओं के बारे में दिए गए बयान का जिक्र किया। ट्रंप ने कहा, "इस महीने की शुरुआत में, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने हमारे प्रशासन से पूछा था - वैध फोटो आईडी के बिना अमेरिका में चुनाव कैसे हो सकते हैं?" भारत के पिछले आम चुनाव का जिक्र करते हुए ट्रंप ने कहा, "भारत के पिछले चुनाव में 6,46,000,000 मतदाता थे! 1 प्रतिशत से भी कम लोगों ने डाक द्वारा मतदान किया, और प्रत्येक मतदाता के पास एक वैध फोटो पहचान पत्र होना आवश्यक था।"

ट्रंप ने सेव अमेरिका एक्ट को पारित करने की अपनी अपील दोहराई

ट्रंप ने सेव अमेरिका एक्ट को पारित करने के लिए कांग्रेस से अपनी अपील दोहराते हुए कहा, "हमें सेव अमेरिका एक्ट को अभी पारित करने की आवश्यकता है!" व्हाइट हाउस के अनुसार, इस कानून का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संघीय चुनावों के निर्णय में केवल अमेरिकी नागरिक ही भाग लें। व्हाइट हाउस ने कहा, "अमेरिकी नागरिक - और केवल अमेरिकी नागरिक ही - अमेरिकी चुनावों का निर्णय करें।" व्हाइट हाउस ने 'सेव अमेरिका एक्ट' को "समझदारी भरा, द्विदलीय विधेयक" बताया। व्हाइट हाउस ने कहा कि प्रस्तावित कानून के तहत मतदाताओं को संघीय चुनाव में मतदान के लिए पंजीकरण करने से पहले वैध पहचान पत्र और नागरिकता का प्रमाण देना अनिवार्य होगा।

डाक द्वारा मतदान पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव

इसमें डाक द्वारा मतदान पर प्रतिबंध लगाने का भी प्रस्ताव है, जिसके तहत केवल बीमारी, विकलांगता, सैन्य सेवा या यात्रा से संबंधित मामलों में ही मतदान की अनुमति होगी। व्हाइट हाउस ने कहा कि यह अधिनियम राज्यों को मतदाता सूची से गैर-नागरिकों को हटाने का निर्देश देगा। व्हाइट हाउस ने कहा, "यदि आप संयुक्त राज्य अमेरिका में मतदान के लिए पंजीकरण करना चाहते हैं, तो आपको संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक होना चाहिए।"

बुनियादी चुनाव सुरक्षा उपायों को लागू करने में अमेरिका अन्य देशों से पीछे

प्रशासन ने अमेरिकी चुनाव प्रक्रियाओं की तुलना अन्य देशों की प्रक्रियाओं से भी की और तर्क दिया कि बुनियादी चुनाव सुरक्षा उपायों को लागू करने में अमेरिका अन्य देशों से पीछे है। व्हाइट हाउस ने कहा, "भारत और ब्राजील मतदाता पहचान पत्र को बायोमेट्रिक डेटाबेस से जोड़ते हैं, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका नागरिकता के लिए स्व-प्रमाणन पर निर्भर करता है।" इस कानून को पारित करने के लिए विधेयक 29 जनवरी को पेश किया गया था। (इनपुट: ANI)

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