भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के करीब 50 लाख श्रमिकों को नए वित्त वर्ष का बड़ा तोहफा दिया है...
भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के करीब 50 लाख श्रमिकों को नए वित्त वर्ष का बड़ा तोहफा दिया है। श्रम विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 1 अप्रैल 2026 से प्रदेश में नई न्यूनतम वेतन दरें प्रभावी हो गई हैं।
श्रमिकों के वेतन में 234 रु की मासिक बढ़ोतरी
परिवर्तनशील महंगाई भत्ते (VDA) में संशोधन के कारण श्रमिकों के वेतन में औसतन 9 रुपये प्रतिदिन यानी लगभग 234 रुपये मासिक की वृद्धि हुई है। यह लाभ उन सभी श्रमिकों को मिलेगा जो सरकारी, अर्ध-सरकारी या निजी क्षेत्रों में न्यूनतम वेतन के दायरे में आते हैं।
वेतन का अनुमानित नया ढांचा इस प्रकार है
वेतन में हुई इस वृद्धि के बाद अलग-अलग श्रेणियों के लिए न्यूनतम वेतन सीमा 12,425 रुपये (अकुशल श्रमिकों के लिए), अधिकतम वेतन सीमा 16,769 रुपये तक (उच्च कुशल श्रमिकों के लिए) रहेंगी।
नई दरें 1 अप्रैल 2026 से लागू हो गई हैं
कारखानों, दुकानों, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले अकुशल, अर्ध-कुशल, कुशल और उच्च-कुशल श्रमिकों पर लागू होगा। यह वृद्धि वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही से ही लागू कर दी गई है। श्रम विभाग ने सभी नियोक्ताओं को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे नई दरों के अनुसार ही भुगतान सुनिश्चित करें। न्यूनतम वेतन से कम भुगतान करना कानूनन अपराध है।
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