MP News : भोपाल। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की केंद्रीय क्षेत्र पीठ ने राजस्थान के भीलवाड़ा स्थित गांधी सागर तालाब में बिना शोधन (अनट्रीटेड) सीवेज के प्रवाह से संबंधित मूल आवेदन संख्या 220/2024 (CZ) को..
एनजीटी ने की गांधी सागर तालाब (भीलवाड़ा) में सीवेज डायवर्जन मामले में याचिका निस्तारित |
MP News : भोपाल। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की केंद्रीय क्षेत्र पीठ ने राजस्थान के भीलवाड़ा स्थित गांधी सागर तालाब में बिना शोधन (अनट्रीटेड) सीवेज के प्रवाह से संबंधित मूल आवेदन संख्या 220/2024 (CZ) को निस्तारित कर दिया है। यह आवेदन बाबूलाल जाजू द्वारा दायर किया गया था।
क्या है मामला?
आवेदक ने आरोप लगाया था कि घरेलू सीवेज बिना किसी शोधन के गांधी सागर तालाब में सीधे प्रवाहित हो रहा है, जिससे प्रदूषण फैल रहा है और पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। इस मामले में अधिकरण ने पहले 27 अक्टूबर को नगर निगम, भीलवाड़ा प्रतिवादी संख्या 3 को विस्तृत जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।
24 अक्टूबर को नगर निगम, भीलवाड़ा ने कहा था
सीवेज निकासी प्रणाली का समग्र मूल्यांकन पूरा कर लिया गया है। तालाब में प्रवेश कर रहे बिना शोधन वाले सीवेज को रोकने, मोड़ने (डायवर्ट करने) और नियंत्रित करने के लिए एक पूर्ण विकसित अपशिष्ट जल नाला निर्माण परियोजना शुरू की गई है। इस परियोजना के लिए मोहम्मद आरिफ (उदयपुर) को निर्देश दिया गया है।
परियोजना 23 मई को शुरू हुई।
परियोजना का उद्देश्य
इस परियोजना का उद्देश्य गांधी सागर तालाब में बिना शोधन वाले सीवेज के प्रवाह को पूरी तरह समाप्त करना है।
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