भोपाल। मध्य प्रदेश में जंगली जानवरों के हमले से जनहानि या पशुहानि होने पर राज्य सरकार के नियमों (आरबीसी 6-4) के तहत...
भोपाल। मध्य प्रदेश में जंगली जानवरों के हमले से जनहानि या पशुहानि होने पर राज्य सरकार के नियमों (आरबीसी 6-4) के तहत पीड़ितों को आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके लिए सबसे पहले स्थानीय वन परिक्षेत्र अधिकारी (Range Officer) या तहसीलदार को लिखित आवेदन दें।
पशुहानि होने पर पशु चिकित्सक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, व्यक्ति घायल होने पर मेडिकल रिपोर्ट और अस्पताल पर्ची घटनास्थल का पंचनामा (पुलिस व वन विभाग द्वारा) के साथ फोटो और पहचान पत्र (जैसे आधार) साथ लगाएं।
यह प्रक्रिया ऐसे चलती है
आवेदन मिलने के बाद वन विभाग जांच करता है। घटना सत्य पाई जाने पर नियम अनुसार मुआवजा स्वीकृत होता है। राशि सीधे पीड़ित के बैंक खाते में भेजी जाती है।
यह भी जरूरी
घटना के तुरंत बाद सूचना दें। देर होने पर दावा खारिज हो सकता है। मौके की फोटो/वीडियो सुरक्षित रखें। शव या नुकसान को बिना जांच हटाएँ नहीं।
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