जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने शनिवार को संकेत दिया कि लद्दाख की लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व की लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर केंद्र सरकार के साथ हुई बातचीत में सार्थक प्रगति हुई है।
नई दिल्ली। जलवायु कार्यकर्ता और लद्दाख के लिए अभियान चलाने वाले सोनम वांगचुक ने शनिवार को संकेत दिया कि लद्दाख की लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व की लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर केंद्र सरकार के साथ हुई बातचीत में सार्थक प्रगति हुई है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
अनुच्छेद 371 के तहत सुरक्षा उपायों का प्रस्ताव
एएनआई से बात करते हुए वांगचुक ने प्रस्ताव की रूपरेखा विस्तार से बताई। उन्होंने कहा, "लद्दाख हमेशा से संविधान के अनुच्छेद 244 और छठी अनुसूची के तहत सुरक्षा उपायों और राज्य का दर्जा देने की मांग करता रहा है। सरकार ने अनुच्छेद 371 के तहत इसी तरह के सुरक्षा उपाय देने का प्रस्ताव रखा है, जिन्हें निर्वाचित विधानसभा के बिना लागू नहीं किया जा सकता।"
लद्दाख में लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल करने पर बनी सहमति
सोशल मीडिया पर वांगचुक ने गृह मंत्रालय में हुई बैठक के परिणाम को "सैद्धांतिक सहमति" बताया और कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में लोकतंत्र को बहाल करने के लिए एक व्यापक सहमति बन गई है। इसके लिए एक विशेष विधायी निकाय का गठन किया जाएगा, जिसके पास कार्यकारी, वित्तीय और कानून बनाने की शक्तियां होंगी और संविधान के अनुच्छेद 371 पर आधारित सुरक्षा उपाय होंगे।
बैठक में शामिल हुए लद्दाख के प्रमुख संगठन
इस बैठक में कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) और लेह एपेक्स बॉडी के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ये दोनों प्रमुख नागरिक समाज संगठन हैं जो 2019 में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में लद्दाख के पुनर्गठन के बाद से ही लद्दाख में अधिक स्वशासन की मांग को आगे बढ़ाने में अग्रणी रहे हैं।
राज्य का दर्जा फिलहाल संभव नहीं, राजस्व बना बड़ी चुनौती
वांगचुक ने पूर्ण राज्य का दर्जा के मुद्दे पर वित्तीय बाधाओं को स्वीकार किया, जिनके कारण वर्तमान में यह संभव नहीं है। उन्होंने कहा, "अभी लद्दाख के पास सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पर्याप्त राजस्व नहीं है।" उन्होंने आगे बताया कि दोनों पक्षों ने एक विधानसभा का प्रस्ताव रखा है, जो राज्य का दर्जा न होते हुए भी, पर्याप्त राजस्व प्राप्त होने तक लद्दाख स्तर पर कार्य करेगी।
प्रस्तावित व्यवस्था में चुनी हुई संस्था को मिलेंगी बड़ी शक्तियां
वांगचुक ने बताया कि इस समझौते का एक महत्वपूर्ण पहलू नौकरशाही पर नियंत्रण है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत, निर्वाचित विधायी निकाय के प्रमुख को मुख्य सचिव और व्यापक प्रशासन पर पूर्ण अधिकार प्राप्त होगा। यह वर्तमान संरचना से एक महत्वपूर्ण बदलाव है, जहां उपराज्यपाल के पास यह शक्ति होती है। हालांकि, वांगचुक ने उम्मीदों को संयमित रखते हुए कहा, "यह केवल एक प्रस्ताव है और अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है क्योंकि हमें इसके विवरण पर काम करना है। मैं कहूंगा कि काम अभी जारी है।" (एएनआई)
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