जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि पात्र सेवानिवृत्त प्राध्यापकों को शासन परिपत्र अनुसार पूरी ग्रेच्युटी व 7वें वेतनमान की पेंशन दी जाए।
Prime News Network
2026-02-19 15:03:13