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₹2.5 करोड़ के हर्जाने की मांग

AI और डीपफेक के गलत इस्तेमाल के खिलाफ गौतम गंभीर पहुंचे दिल्ली हाई कोर्ट

भारत के मुख्य कोच और पूर्व सांसद गौतम गंभीर ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है।

ai और डीपफेक के गलत इस्तेमाल के खिलाफ गौतम गंभीर पहुंचे दिल्ली हाई कोर्ट

Gautam Gambhir Approaches Delhi HC Against Misuse of AI and Deepfakes |

नई दिल्ली। भारत के मुख्य कोच और पूर्व सांसद गौतम गंभीर ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डीपफेक और बिना इजाज़त के अपने नाम के कमर्शियल इस्तेमाल के ज़रिए अपनी पहचान के बड़े पैमाने पर हो रहे कथित गलत इस्तेमाल के खिलाफ तुरंत राहत की मांग की है।

बिना अनुमति इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग

यह याचिका हाई कोर्ट में दायर की गई है, जिसमें कई सोशल मीडिया अकाउंट, बिचौलिए और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को प्रतिवादी बनाया गया है। अपने मुकदमे में, याचिकाकर्ता ने एक स्थायी रोक लगाने की मांग की है, ताकि सभी प्रतिवादी उनकी स्पष्ट सहमति के बिना उनके नाम, तस्वीर, आवाज़ या व्यक्तित्व का इस्तेमाल या गलत इस्तेमाल न कर सकें।

भ्रामक सामग्री हटाने और मुआवजे की अपील

उन्होंने एक तत्काल एकतरफा अंतरिम रोक लगाने का अनुरोध किया है। इसके तहत, कोर्ट से यह निर्देश देने की मांग की गई है कि सभी उल्लंघनकारी सामग्री को हटा दिया जाए और अंतिम फैसले तक ऐसी सामग्री के आगे प्रसार को रोका जाए। इसके अलावा, गंभीर ने ₹2.5 करोड़ के हर्जाने के साथ-साथ हिसाब-किताब का ब्योरा देने की भी मांग की है।

एआई और वॉयस क्लोनिंग से बढ़ता खतरा

गंभीर ने दलील दी है कि 2025 के अंत से, AI टूल्स जैसे कि फेस-स्वैपिंग (चेहरा बदलना) और वॉयस क्लोनिंग का इस्तेमाल कर बनाई गई नकली डिजिटल सामग्री में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है। इस सामग्री में उन्हें झूठा दिखाते हुए ऐसे बयान देते हुए दिखाया गया है जो उन्होंने कभी दिए ही नहीं। याचिका के अनुसार, इनमें से कुछ वीडियो—जिनमें इस्तीफे की एक नकली घोषणा और वरिष्ठ क्रिकेटरों पर मनगढ़ंत टिप्पणियां शामिल हैं—को लाखों बार देखा गया, जिससे लोग गुमराह हुए और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा।

16 प्रतिवादियों के खिलाफ मामला

याचिकाकर्ता ने आगे आरोप लगाया है कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बिना किसी अनुमति या लाइसेंस के नकली सामान (मर्चेंडाइज़) बेचकर उनकी पहचान का कमर्शियल इस्तेमाल भी किया गया है। यह मुकदमा 16 प्रतिवादियों के खिलाफ दायर किया गया है, जिनमें कुछ सोशल मीडिया अकाउंट, प्लेटफॉर्म ऑपरेटर जैसे बिचौलिए और ई-कॉमर्स संस्थाएं शामिल हैं। सरकारी अधिकारियों को भी औपचारिक पक्षकार के रूप में शामिल किया गया है, ताकि कोर्ट के किसी भी निर्देश को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके।

डिजिटल युग में गरिमा और अधिकार का सवाल

इस मुद्दे की गंभीरता को उजागर करते हुए, गंभीर ने कहा है कि उनकी पहचान को गुमनाम अकाउंट द्वारा गलत सूचना फैलाने और पैसे कमाने के लिए "हथियार" के रूप में इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह मामला केवल व्यक्तिगत नुकसान से कहीं आगे का है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर में गरिमा और कानूनी सुरक्षा के बारे में बड़े सवाल खड़े करता है। उम्मीद है कि दिल्ली हाई कोर्ट आने वाले दिनों में अंतरिम राहत पर विचार करने के लिए इस मामले की सुनवाई करेगा।

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