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राजपाल यादव को 4 फरवरी तक सरेंडर का आदेश

चेक बाउंस केस में दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, अभिनेता राजपाल यादव को 4 फरवरी तक सरेंडर का आदेश

दिल्ली हाई कोर्ट ने चेक बाउंस के कई मामलों में सख्त रुख अपनाते हुए बॉलीवुड एक्टर राजपाल नौरंग यादव को 4 फरवरी तक संबंधित जेल सुपरिटेंडेंट के सामने सरेंडर करने का निर्देश दिया है।

चेक बाउंस केस में दिल्ली हाईकोर्ट सख्त अभिनेता राजपाल यादव को 4 फरवरी तक सरेंडर का आदेश

Delhi HC orders actor Rajpal Yadav to surrender in cheque bounce cases |

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने चेक बाउंस के कई मामलों में सख्त रुख अपनाते हुए बॉलीवुड एक्टर राजपाल नौरंग यादव को 4 फरवरी तक संबंधित जेल सुपरिटेंडेंट के सामने सरेंडर करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि एक्टर ने सेटलमेंट की रकम के पेमेंट के बारे में दिए गए वादों का बार-बार उल्लंघन किया है, जिससे उनकी सज़ा के निलंबन को जारी रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है।

सेटलमेंट के लिए दी गई राहत का दुरुपयोग करने का आरोप

जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इस उम्मीद में काफी लंबे समय तक छूट दी थी कि विवाद शांति से सुलझ जाएगा और शिकायतकर्ता कंपनी को भुगतान हो जाएगा। ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई सज़ा को जून 2024 में ही सेटलमेंट की सुविधा के लिए सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन लगातार आदेशों में किए गए वादों को पूरा नहीं किया गया।

भुगतान की तय समय-सीमा का बार-बार उल्लंघन

कोर्ट ने कहा कि कई बार स्पष्ट समय-सीमा तय किए जाने के बावजूद, याचिकाकर्ता कई करोड़ रुपये का भुगतान करने में नाकाम रहा। यहाँ तक कि डिमांड ड्राफ्ट और किस्तों के माध्यम से किए जाने वाले जिन आंशिक भुगतानों का वादा किया गया था, उसे भी निर्धारित समय के भीतर जमा नहीं किया गया।

कोर्ट ने ठुकराईं तकनीकी गलती की दलीलें

कोर्ट ने डिमांड ड्राफ्ट में तकनीकी या टाइपिंग की गलतियों का हवाला देते हुए दी गई दलीलों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ऐसी वजहें भरोसा पैदा नहीं करतीं, खासकर तब जब लगातार चूक का एक स्पष्ट पैटर्न सामने आता है। जज ने इस बात पर भी नाराज़गी जताई कि वादे सीनियर वकील के ज़रिए खुली अदालत में किए गए थे और याचिकाकर्ता के निर्देशों पर ही और समय दिया गया था। इसके बावजूद, स्पष्टीकरण या सुधार के लिए कोई आवेदन नहीं दिया गया, और कोर्ट को बार-बार पेमेंट करने की तैयारी के बारे में बताया गया, लेकिन बिना पालन किए सिर्फ़ नई तारीखें मांगी गईं।

4 फरवरी शाम 4 बजे तक आत्मसमर्पण करने का निर्देश

लगातार दिए गए आश्वासनों के उल्लंघन और स्वीकार की गई देनदारी को देखते हुए हाईकोर्ट ने किसी भी तरह की और राहत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने आदेश दिया कि रजिस्ट्रार जनरल के पास पहले से जमा की गई राशि शिकायतकर्ता कंपनी को जारी की जाए। साथ ही, याचिकाकर्ता को ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा भुगतने के लिए 4 फरवरी 2026 को शाम 4:00 बजे तक आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया।

5 फरवरी को अनुपालन रिपोर्ट करना है पेश

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आत्मसमर्पण के लिए दिया गया सीमित समय केवल न्याय के हित में था और इस आधार पर दिया गया कि अभिनेता मुंबई में पेशेवर काम में व्यस्त है। इस मामले को 5 फरवरी 2026 को संबंधित जेल अधीक्षक द्वारा अनुपालन रिपोर्ट पेश करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

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