छत्तीसगढ़। राज्य के एक गांव में महिला की हत्या और शव दफनाने के मामले में अदालत ने आरोपी ससुर को उम्रकैद की...
छत्तीसगढ़। राज्य के एक गांव में महिला की हत्या और शव दफनाने के मामले में अदालत ने आरोपी ससुर को उम्रकैद की सजा सुनाई है। घटना ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी थी। पुलिस जांच और अदालत में पेश साक्ष्यों के आधार पर यह साबित हुआ कि आरोपी ने अपनी बहू की हत्या कर शव को गुपचुप तरीके से दफना दिया था।
पिता को गड्ढे में मिले डालते देखा
जानकारी के मुताबिक, घटना वाले दिन महिला का पति गांव से लगे मछली नदी पर मछली पकड़ने गया था। शाम को जब वह घर लौटा तो पत्नी घर पर नहीं मिली। काफी तलाश करने के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं लगा। इसी बीच घर से कुछ दूरी पर उसने अपने पिता को एक गड्ढे में मिट्टी डालते देखा। शक होने पर उसने आसपास की जमीन की जांच की तो मामला संदिग्ध लगा।
सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, तब फिर खुदाई
सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और गड्ढे की खुदाई कराई। खुदाई में महिला का शव बरामद हुआ। पुलिस ने तत्काल आरोपी ससुर को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि घरेलू विवाद और खाना समय पर नहीं देने की बात को लेकर उसने बहू की हत्या कर दी थी। इसके बाद सबूत छिपाने के उद्देश्य से शव को घर से दूर दफना दिया।
पोस्टमार्टम में हत्या की पुष्टि
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला की मौत की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने हत्या और साक्ष्य मिटाने की धाराओं में मामला दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर आरोपी का अपराध सिद्ध किया।
मामला अदालत में पहुंचा, उम्रकैद
मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही जुर्माना भी लगाया गया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि यह अपराध अत्यंत जघन्य है और समाज में कड़ा संदेश देने के लिए कठोर दंड आवश्यक है।
गांव में शोक और आक्रोश
घटना के बाद गांव में शोक और आक्रोश का माहौल है। पुलिस ने कहा है कि महिला के साथ न्याय सुनिश्चित करने के लिए पूरी तत्परता से कार्रवाई की गई।
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