केंद्र सरकार ने स्वदेश आने वाले समय में यात्रियों के लिए विदेशों से ड्यूटी फ्री सामान लाने में भारी भरकम छूट का एलान किया है। यात्री अब अधिक मात्रा में सोना अपने साथ ला सकेंगे।
स्वदेश वापसी पर 75,000 तक का सामान ला सकेंगे यात्री
नये बैगेज रूल्स में ज्वेलरी, लैपटॉप लाने की मिली छूट
नई दिल्ली।
केंद्र सरकार ने स्वदेश आने वाले समय में यात्रियों के लिए विदेशों से ड्यूटी फ्री सामान लाने में भारी भरकम छूट का एलान किया है। यात्री अब अधिक मात्रा में सोना अपने साथ ला सकेंगे। भारत आने वाले यात्रियों के लिए यह छूट बैगेज नियमों के अन्तर्गत दी गयी है।
केंद्र सरकार ने बैगेज नियम 2026 (Baggage Rules 2026) लागू किए हैं। बैगेज रूल्स में बदलाव कर यूएई सहित विदेश से सोने के गहनों समेत कई सामानों पर ड्यूटी-फ्री छूट बढ़ा दी है। इसके तहत विदेश से आने वाले भारतीय यात्रियों के लिए ड्यूटी-फ्री सामान की सीमा ₹50,000 से बढ़ाकर ₹75,000 कर दी गई है। अब यात्री अधिक सोना और एक लैपटॉप भी ड्यूटी-मुक्त ला सकते हैं। यह बदलाव 2 फरवरी 2026 से प्रभावी हो गये हैं। नियम भारतीय नागरिकों, विदेशी पर्यटकों के लिए अलग-अलग लिमिट के साथ लागू किया गया है।
विदेश से ड्यूटी-फ्री सामान लाने की लिमिट बढ़कर ₹75,000 हुई
हवाई या समुद्री मार्ग से आने वाले यात्रियों के लिए सीमा 75,000 कर दी गई है। सड़क मार्ग से सामान लाने पर ये नियम लागू नहीं होंगे। एयरलाइन क्रू सदस्यों के लिए सीमा 2,500 रुपए तय की गई है। यह बढ़ी हुई सीमा भारतीय निवासियों, एनआरआई, भारतीय मूल के लोगों और वैध वीजा रखने वाले विदेशी नागरिकों पर लागू होगी।
नये नियमों में 3 विदेशी पर्यटकों के लिए 75,000 रूपये के अलावा अलग से 25,000 रुपए की छूट दी गई है। शर्त यह है कि ये सामान अपने बैगेज में लाए गए हों, निजी इस्तेमाल के हों।
ड्यूटी-फ्री सीमा से मूल्य आधारित कैप हटा
सोना और चांदी की कीमतों में भारी वृद्धि के बीच अब सोने के गहनों पर ड्यूटी-फ्री सीमा से मूल्य आधारित कैप हटा दी गई है। विदेश में एक साल से अधिक रहने वाले भारतीय यात्रियों के लिए अब केवल वजन आधारित सीमा ही लागू होगी। महिला यात्रियों के लिए 40 ग्राम तक गहने ड्यूटी-फ्री लाने की इजाजत है। वहीं पुरुष और अन्य के लिए 20 ग्राम तक गहने आयात शुल्क से मुक्त रहेंगे। नियम सोने के बाजार मूल्य की परवाह किए बिना लागू होगा। पहले वजन व मूल्य दोनों का सामना करना पड़ता था। महिलाओं के लिए ₹1,00,000 तो पुरुषों के लिए ₹50,000 लिमिट थी। इस नियम के अनुसार, ये गहने सोना, चांदी, प्लेटिनम या किसी अन्य कीमती मेटेल से बने हो सकते हैं।
लैपटाप पर कोई शुल्क नहीं
नये नियमों के अन्तर्गत 18 वर्ष से अधिक उम्र के प्रत्येक यात्री को एक लैपटॉप पर कोई शुल्क नहीं देना होगा, जो 75,000 रुपए की सीमा से अलग होगा। इससे व्यापारिक और तकनीकी यात्रियों को सुविधा मिलेगी। पालतू जानवरों के साथ यात्रा करने वालों के लिए स्पष्ट ड्यूटी-फ्री प्रावधान किए गए हैं। हालांकि ये छूट पशु आयात नियमों के अधीन होगी।
ये नियम विदेश जाने वाले क्रू मेंबर्स पर भी लागू होंगे। ऐसे कर्मचारी जब अपनी नौकरी खत्म होने के बाद आख़िरी बार भारत लौटते हैं, तो उन्हें बैगेज पर बिना कस्टम ड्यूटी के छूट मिलेगी। इसके अलावा, क्रू मेंबर अपने परिवार के इस्तेमाल के लिए चॉकलेट, कॉस्मेटिक्स और अन्य गिफ्ट आइटम भी ला सकते हैं। हालांकि, सामान की कुल कीमत 2,500 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
विदेश से स्वदेश लौटने की लिमिट अवधि के हिसाब से तय होगी
विदेश से अपना काम खत्म कर भारत शिफ्ट हो रहे हैं लोगों के लिए अब सामान की लिस्ट के बजाय रुकने की अवधि के हिसाब से वैल्यू तय की गई है। इसके अनुसार 12 महीने तक रहने पर ₹1.50 लाख की लिमिट तय की गयी है। इसी प्रकार 1 से 2 साल रहने पर ₹3 लाख की लिमिट और 2 साल से ज्यादा रहने पर: ₹7.50 लाख की लिमिट निर्धारित की गई है। यात्रियों को ऐप या ई-सेवाओं के माध्यम से लैंडिंग से पहले डिजिटल घोषणा करने की अनुमति होगी। इससे कस्टम्स क्लीयरेंस तेज होगा।
विदेशी पर्यटकों के लिए ड्यूटी-फ्री सीमा ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 कर दी गई है। यह परिवर्तन पुरानी बैगेज नियमावली (2016) के स्थान पर लायी गयी है, जिसका उद्देश्य यात्रियों को सुविधा देना और कस्टम प्रक्रिया को सरल बनाना है।
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