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राहुल गांधी केस में CBI का बड़ा दांव

राहुल गांधी से जुड़े मामले में CBI का बड़ा एक्शन, विग्नेश शिशिर को समन

सीबीआई ने भाजपा नेता और याचिकाकर्ता एस. विग्नेश शिशिर को 10 अगस्त को दिल्ली मुख्यालय में पेश होने के लिए समन भेजा है। शिशिर ने राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

राहुल गांधी से जुड़े मामले में cbi का बड़ा एक्शन विग्नेश शिशिर को समन

CBI Summons Vignesh Shishir (File Photo) |

नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने भाजपा नेता और याचिकाकर्ता विग्नेश शिशिर को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से जुड़े आय से अधिक संपत्ति मामले में 10 अगस्त को अपने दिल्ली मुख्यालय में पेश होने के लिए बुलाया है। सीबीआई सूत्रों के अनुसार, शिशिर को सुबह 11 बजे जांच अधिकारी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है।

राहुल गांधी पर ब्रिटिश नागरिकता धारण करने का लगा आरोप

कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने याचिका दायर कर कांग्रेस सांसद के पास आय से अधिक संपत्ति होने का आरोप लगाया है और इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। वहीं, शिशिर द्वारा दायर एक अन्य मामले में उन्होंने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने भारतीय कानून का उल्लंघन करते हुए ब्रिटिश नागरिकता धारण की है। इससे पहले अप्रैल में घटनाक्रम में तेजी से बदलाव करते हुए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने एक दिन पहले के अपने ही आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने का निर्देश दिया गया था।

शत्रु देशों को सूचना देने और फर्जी पासपोर्ट प्राप्त करने का भी लगाया आरोप

अदालत ने कहा कि गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता होने के आरोप वाली याचिका पर अंतिम निर्णय विपक्ष के नेता को सुनवाई का अवसर दिए बिना नहीं लिया जा सकता। इस स्थगन आदेश से शुक्रवार को खुली अदालत में सुनाए गए फैसले पर रोक लग गई है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया जारी रहने तक एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकेगी। याचिका में दावा किया गया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), विदेशी अधिनियम, पासपोर्ट अधिनियम और अन्य संबंधित कानूनों के तहत कई अपराध किए गए हो सकते हैं। शिशिर ने कांग्रेस नेता पर शत्रु देशों को सूचना देने और फर्जी पासपोर्ट प्राप्त करने का भी आरोप लगाया है।

अंतिम हस्ताक्षरित आदेश को रोका

अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता विनय कुमार शाही ने बताया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने दोहरी नागरिकता के आरोप वाली याचिका पर राहुल गांधी के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने का आदेश दिया था। न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने शुरू में पाया था कि आरोपों में प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध हैं, जिनकी जांच आवश्यक है, लेकिन उन्होंने अंतिम हस्ताक्षरित आदेश रोक दिया। 

(इनपुट: ANI)

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