यूट्यूबर ध्रुव राठी ने कुछ समय पहले अपने एक वीडियो में हिंदू-देवताओं को लेकर कुछ ऐसा कहा था, जिसके बाद देशभर में उनके खिलाफ विरोध हुआ था. इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई की है
Dhruv Rathi News: दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को केंद्र की शिकायत अपील समिति (GAC) को यूट्यूबर ध्रुव राठी के "क्या हिंदू गोमांस खा सकते हैं? "केरल स्टोरी 2 का खुलासा" शीर्षक वाले वीडियो को YouTube से हटाने की लंबित अपील पर 15 दिनों के भीतर फैसला करने का निर्देश दिया.
वीडियो हटाने के दिए गए थे निर्देश
यह निर्देश अधिवक्ता अमिता सचदेवा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया, जिन्होंने उच्च न्यायालय में आरोप लगाया था कि वीडियो मानहानिकारक है और इसमें हिंदू देवी-देवताओं भगवान राम और सीता को निशाना बनाने वाली सामग्री है. उन्होंने GAC को अपनी लंबित अपील पर फैसला करने या वीडियो को हटाने का निर्देश देने की मांग की थी.
गूगल की ओर पेश हुआ था वकील
सुनवाई के दौरान, केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने तर्क दिया कि मध्यस्थ को वीडियो हटा देना चाहिए था, क्योंकि इसकी सामग्री हानिकारक और विभाजनकारी थी. गूगल की ओर से पेश हुए वकील ने न्यायालय को सूचित किया कि याचिकाकर्ता ने अपनी शिकायत के निवारण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के तहत शिकायत अपील समिति से पहले ही संपर्क किया था.
जीएसी द्वारा दी थी चुनौती
इन दलीलों पर ध्यान देते हुए उच्च न्यायालय ने शिकायत अपील समिति को लंबित अपील पर 15 दिनों के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया और रिट याचिका का निपटारा कर दिया. याचिका के अनुसार, सचदेवा ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 के नियम 3ए(4) के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर वीडियो के खिलाफ उनकी अपील पर निर्णय न लेने को जीएसी द्वारा चुनौती दी थी.
उन्होंने आरोप लगाया कि यूट्यूब के रेजिडेंट शिकायत अधिकारी से संपर्क करने और उसके बाद जीएसी के समक्ष अपील दायर करने के बावजूद कोई निर्णय नहीं लिया गया, जिसके कारण उन्हें उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार का सहारा लेना पड़ा.
याचिका में साकेत न्यायालय के समक्ष समानांतर आपराधिक कार्यवाही का भी उल्लेख किया गया था, जहां वीडियो के संबंध में एफआईआर दर्ज करने के उनके आवेदन पर संबंधित एसएचओ से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी गई थी.
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