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तब्बू की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त

तब्बू की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, ऑनलाइन व्यक्तित्व अधिकार मामलों के लिए SOP बनाने के संकेत

तब्बू की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑनलाइन व्यक्तित्व अधिकारों के दुरुपयोग से जुड़े मामलों के लिए SOP बनाने के संकेत दिए। अदालत ने अंतरिम राहत पर फैसला सुरक्षित रखा।

तब्बू की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त ऑनलाइन व्यक्तित्व अधिकार मामलों के लिए sop बनाने के संकेत

Delhi HC Hints at SOP for Online Personality Rights Cases in Tabu Plea |

नई दिल्ली (भारत)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को संकेत दिया कि वह ऑनलाइन माध्यम से व्यक्तित्व अधिकारों के दुरुपयोग से जुड़े मामलों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार करने पर विचार कर सकता है। न्यायालय ने अभिनेत्री तब्बू की उस याचिका पर सुनवाई की जिसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रसारित कथित अश्लील, मानहानिकारक और अनधिकृत सामग्री को हटाने की मांग की गई थी।

ऑनलाइन आपत्तिजनक सामग्री रोकने के लिए प्रभावी तंत्र की जरूरत

मामले की सुनवाई करते हुए, न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने ऑनलाइन आपत्तिजनक सामग्री के तेजी से प्रसार को रोकने के लिए एक प्रभावी तंत्र की आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि यह मुद्दा वर्तमान विवाद से कहीं अधिक व्यापक है।

SOP बनाने के संकेत, अंतरिम राहत पर फैसला सुरक्षित

न्यायालय ने कहा, "समस्या नीति में नहीं है। समस्या यह है कि ऐसा तंत्र कैसे बनाया जाए जिससे इसे शुरुआत में ही रोका जा सके ताकि यह ऑनलाइन न फैले। यह एक व्यापक चिंता का विषय है।" न्यायालय ने यह भी संकेत दिया कि वह ऐसे मामलों से निपटने के लिए एक SOP विकसित करने पर विचार कर रहा है। अदालत ने अभिनेत्री की अंतरिम राहत की मांग वाली अर्जी पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर को तय की।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मांगा जवाब, यूआरएल की हुई जांच

शुरुआत में, तब्बू की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता स्वाति सुकुमार ने अदालत को बताया कि प्रतिवादियों के रूप में नामित सोशल मीडिया मध्यस्थों की सही पहचान दर्शाने के लिए पक्षकारों के ज्ञापन को संशोधित कर दिया गया है। न्यायमूर्ति सिंह ने कथित तौर पर उल्लंघन करने वाले यूआरएल की सूची का प्लेटफॉर्म-वार अध्ययन किया और संबंधित मध्यस्थों से जवाब मांगा।

मेटा और गूगल ने आपत्तिजनक लिंक हटाने की दी जानकारी

मेटा की ओर से पेश अधिवक्ता वरुण पाठक ने बताया कि कंपनी द्वारा होस्ट किए गए सभी पहचाने गए लिंक हटाए जा सकते हैं। उन्होंने अदालत को बताया कि सूची में 34 फेसबुक यूआरएल, 71 इंस्टाग्राम यूआरएल और एक थ्रेड्स लिंक शामिल हैं। गूगल की ओर से पेश वकील ने बताया कि वादी द्वारा पहचाने गए कुछ URL भी हटा दिए जाएंगे।

रेडिट ने किया विरोध, गोडैडी ने डोमेन निलंबन का दिया तर्क

गोडैडी का प्रतिनिधित्व करते हुए वकील ने बताया कि विवाद में डोमेन नाम भी शामिल हैं और तर्क दिया कि डोमेन के निलंबन से सभी संबंधित यूआरएल स्वतः निष्क्रिय हो जाएंगे। मुख्य विरोध रेडिट की ओर से आया, जिसके वकील ने तर्क दिया कि चुनौती दी गई कई क्लिप AI द्वारा निर्मित या हेरफेर नहीं की गई थीं, बल्कि तब्बू की अपनी फिल्मों से ली गई थीं। (Source: ANI)

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