प्राइम न्यूज़ – एक कसम, राष्ट्र प्रथम
Breaking News

Paytm पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस रद्द, RBI

Paytm पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस रद्द, RBI की बड़ी कार्रवाई

मुंबई। Reserve Bank of India ने बड़ी कार्रवाई करते हुए Paytm Payments Bank Limited का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह कार्रवाई लगातार नियमों के उल्लंघन और गंभीर खामियों के कारण की गई है।

paytm पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस रद्द rbi की बड़ी कार्रवाई

Reserve Bank Of India |

मुंबई। Reserve Bank of India ने बड़ी कार्रवाई करते हुए Paytm Payments Bank Limited का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह कार्रवाई लगातार नियमों के उल्लंघन और गंभीर खामियों के कारण की गई है। अब यह बैंक बैंकिंग कामकाज नहीं कर पाएगा, लेकिन UPI सेवाएं जारी रह सकती हैं।

लाइसेंस रद्द होने की तारीख

आरबीआई ने नियमों का पालन न करने के कारण "पेटीएम पेमेंट्स बैंक" (Paytm Payments Bank) का लाइसेंस 24 अप्रैल, 2026 से रद्द कर दिया है। बैंक पर तत्काल प्रभाव से बैंकिंग से जुड़े किसी भी काम को करने पर रोक लगा दी गई है।

UPI सेवाएं रहेंगी जारी

पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस रद्द होने के बाद भी "पेटीएम ऐप" से यूपीआई भुगतान पूर्व की तरह जारी रहेगा। सूत्रों ने बताया कि यूपीआई पेमेंट्स, दुकानों पर क्यूआर कोड स्कैन, मर्चेंट पेमेंट्स और पेटीएम मनी या पेमेंट गेटवे जैसी सर्विसेज पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर निर्भर नहीं हैं। वे पहले की तरह ही काम करती रहेंगी।

लंबे समय से चल रही थी जांच

रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ यह कार्रवाई दो साल से ज्यादा समय तक चली रेगुलेटरी जांच और पाबंदियों के बाद उठाया गया है। इसमें 2024 में नए डिपॉजिट पर लगाई गई रोक भी शामिल है। आरबीआई ने कहा कि बैंक का कामकाज जमाकर्ताओं और आम उपभोक्ताओं के हित के लिए ‘नुकसानदायक’ था। बैंक ने इसकी वजह रेगुलेटरी नियमों के पालन में हुई चूक बताई। इसमें कस्टमर की ठीक से जांच-पड़ताल (ड्यू डेलिजेंस) और बैंक के मैनेजमेंट से जुड़ी दिक्कतें शामिल हैं।

कंपनी और आगे की प्रक्रिया

"पेटीएम बैंक" का मालिकाना One97 Communications Limited के पास है। अब RBI इस बैंक को पूरी तरह बंद करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर करेगा। केंद्रीय बैंक ने कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक उन शर्तों को पूरा करने में नाकाम रहा जो उसे लाइसेंस देते समय तय की गई थीं।

पहले भी RBI के रडार पर था बैंक

आर्थिक मामलों के समाचार पत्र "ईटी" की रिपोर्ट के अनुसार Vijay Shekhar Sharma की फिनटेक कंपनी Paytm के तहत आने वाला यह बैंक पहले भी कई बार RBI की नजरों में रहा है। RBI ने बताया कि लाइसेंस रद्द करने का फैसला शुक्रवार को कारोबार बंद होने के समय से ही प्रभावी हो गया है। आरबीआई ने बताया कि बैंक के पास इतना पर्याप्त पैसा है कि वह बैंक बंद होने पर अपने सभी जमाकर्ताओं की पूरी रकम वापस कर सके।

ग्राहकों का पैसा सुरक्षित

RBI के मुताबिक, बैंक जिस तरह से चल रहा था, वह खुद बैंक और उसके ग्राहकों के लिए ठीक नहीं था। केंद्रीय बैंक ने अपने बयान में कहा, "बैंक के मैनेजमेंट का रवैया जमाकर्ताओं और आम जनता के हितों के खिलाफ है। ऐसे में इस बैंक को आगे चलाने की अनुमति देने से जनता का कोई भला नहीं होने वाला था।"

बैंक का पुराना इतिहास

बता दें कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने 23 मई, 2017 को एक पेमेंट बैंक के तौर पर अपना काम शुरू किया था। लेकिन यह बैंक पिछले कई सालों से RBI की जांच के घेरे में था। 11 मार्च, 2022 को बैंक में कामकाज की गंभीर कमियों को देखते हुए इसे नए ग्राहक बनाने से रोका गया था। बैंक को अपने आईटी सिस्टम का व्यापक ऑडिट करने के लिए एक कंपनी नियुक्त करने को भी कहा गया था। इसके बाद, 31 जनवरी और 16 फरवरी, 2024 को भी बैंक पर कई पाबंदियां लगाई गई थीं। इसमें ग्राहकों के खातों, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स और वॉलेट में पैसे जमा करने या टॉप-अप करने पर रोक लगा दी गई थी।

यह भी पढ़े: भवानीपुर में 300 करोड़ का आरोप, ममता का वार

https://www.primenewsnetwork.in/state/mamta-alleges-300-crore-brought-to-bhabanipur/179603

Related to this topic: